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एल्विश यादव को जिन 2 धाराओं में मिली राहत, उनमें फंसते तो कितने सजा मिलती?

नई दिल्ली: रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में फंसे बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, एल्विश यादव के ऊपर लगी एनडीपीएस एक्ट की दो धाराओं में पुलिस कमजोर नजर आ रही है। ये धाराएं हैं- 27 और 27 ए, जिनके लिए पुलिस के पास फिलहाल साक्ष्य नहीं हैं। पुलिस ने कहा है कि वो एक बार फिर से इन धाराओं के साक्ष्य जुटाएगी।
हालांकि एल्विश यादव के ऊपर अभी एनडीपीएस एक्ट की चार धाराएं लगी हुई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि एल्शिव यादव के खिलाफ जो दो धाराएं कमजोर पड़ी हैं, उनमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो कितनी सजा मिलती है। एनडीपीएस एक्ट धारा 27जब कोई शख्स ड्रग्स लेने, रखने, बेचने, सप्लाई करने या बनाने के काम में पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाता है। इस एक्ट में अलग धाराएं हैं, जो जुर्म के मुताबिक लगाई जाती हैं। जब कोई शख्स कोकीन, डायएसिटाइल मॉर्फिन या मॉर्फिन जैसी ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।
अगर कोर्ट में उसका अपराध साबित हो जाए, तो उसे अधिकतम एक साल तक की जेल या 20 हजार रुपए का जुर्माना तक लग सकता है। एक साल की सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते है। हालांकि, इस धारा के तहत जमानत मिल सकती है। एनडीपीएस एक्ट धारा 27 एएनडीपीएस एक्ट की धारा 27 ए के तहत किसी भी तरह की ड्रग्स के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने या सप्लाई करने के लिए फंडिंग करना या फिर ऐसा करने वाले को शरण देना अपराध है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल के लिए जेल भेजा जाता है। ये सजा 20 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है।
इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगता है, जिसे कोर्ट 2 लाख से ऊपर तक भी बढ़ा सकता है। एल्विश यादव पर जब एनडीपीएस एक्ट लगाया गया तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी धारा को लेकर थी। हालांकि, 27 और 27 ए हटने के बाद अभी भी एल्विश यादव के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की चार धाराएं लगी हुई हैं, जिनमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ड्रग्स केस में कैसे फंसे एल्विश यादवएल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने बीते 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर रेव पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। बाद में उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं।
इस मामले में मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फार अनिमल्स की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एल्विश यादव सहित 6 लोगों के ऊपर नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, शनिवार को एल्विश यादव को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद एल्विश यादव के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के ऊपर पुलिस ने गलत आरोप लगाए हैं।

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