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मेडिकल आधार पर जमानत पाने के लिए जेल में ये चीजें खा रहे हैं केजरीवाल, ED ने कोर्ट में किया दावा

दिल्ली शराब नीति मामला : शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज सुनवाई हुई. जिसमें ईडी ने दावा किया, ‘वे मेडिकल आधार पर जमानत पाने के लिए जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए मिठाइयां खा रहे हैं।’ ईडी ने कोर्ट से कहा, ‘केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है, लेकिन वह मेडिकल जमानत पाने के लिए जानबूझकर जेल में आलू-पूड़ी, मिठाई और आम खा रहे हैं.

केजरीवाल की सेहत पर ED ने कोर्ट में क्या कहा?

ईडी ने कहा, ‘अदालत ने उन्हें घर का खाना देने की इजाजत दे दी है. जेल डीजी ने केजरीवाल का डाइट प्लान भेजा है. उन्हें बीपी की समस्या है, लेकिन देखो वह क्या खा रहे हैं- बटेकनी पूरी, आम…’

ईडी ने कहा, ‘हमने टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित किसी व्यक्ति को ऐसी चीजें खाते हुए कभी नहीं सुना है, लेकिन वे हर दिन बटेका-पूरी, आम और मीठी चीजें खा रहे हैं. वे मेडिकल जमानत पाने के लिए ऐसी चीजें खा रहे हैं।’

ईडी की दलीलों के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन से केजरीवाल के खान-पान पर रिपोर्ट मांगी है. अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?

ईडी के दावे पर केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘ईडी मीडिया को ऐसे बयान दे रही है. क्या डायबिटीज से जूझ रहा व्यक्ति ऐसी चीजें खा सकता है?

केजरीवाल के वकील ने याचिका वापस ले ली

बता दें कि वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि, ‘केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर द्वारा नियमित सलाह दी जानी चाहिए।’ हालांकि, उनके वकील ने यह अर्जी वापस ले ली है. इसी याचिका के जवाब में ईडी ने कोर्ट में दलील दी.

केजरीवाल को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी उन्हें पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी कर चुकी है. हालाँकि, वह किसी भी सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल करीब 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहे. इसके बाद अदालत ने उन्हें 1 अप्रैल को 15 दिनों के लिए और फिर 15 अप्रैल को 23 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे. वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

 

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