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ट्रेन यात्री हो जाएं सावधान, यात्रा के दौरान ले जा सकते हैं सिर्फ इतने किलो सामान, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

भारतीय रेलवे नियम: भारतीय रेलवे अपनी सेवाओं को और अधिक आरामदायक बना रहा है। वंदे भारत सहित कई नई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, साथ ही यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल यात्री अपने साथ भारी सामान भी लेकर चलते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ट्रेन में तय सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं।

इसके लिए रेलवे ने किस कोच में कितना सामान ले जाया जा सकता है इसकी जानकारी दी है. अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास में एक यात्री 70 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकता है. जबकि एसी 2 टियर में 50 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा एसी 3 टियर या चेयर कार में 40 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। स्लीपर क्लास की बात करें तो यात्री अपने टिकट के साथ 40 किलो तक सामान ले जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में यह सीमा 35 किलोग्राम है।

भारतीय रेलवे के अनुसार, 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी के बाहरी आयाम वाले ट्रंक, सूटकेस और बैग को यात्री डिब्बे में सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है। यदि ट्रंक, सूटकेस और बैग निर्दिष्ट सीमा से अधिक बड़े हैं, तो ऐसी वस्तुओं की बुकिंग आवश्यक है और ब्रेक वैन में ले जाने की अनुमति है।

इसके अलावा एसी 3 टियर और एसी चेयर कार में ले जाने वाले बैग, ट्रंक या सूटकेस का अधिकतम आकार 55 x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए। इसलिए यात्रियों को ट्रेन में कई चीजें ले जाने पर रोक है. इनमें रसायन, पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, ग्रीस, चमड़ा आदि शामिल हैं। अगर कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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