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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से ही मिलेगी नवाज शरीफ को राहत: खोसा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उच्चतम न्यायालय तब तक कोई राहत नहीं दे सकता जब तक कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय उनके पक्ष में कोई व्यवस्था नहीं देता।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि शरीफ परिवार का कोई सदस्य उच्च न्यायालय से पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उनकी सजा पर राहत का आग्रह क्यों नहीं कर रहा।

खोसा के अलावा पीठ में न्यायमूर्ति शेख अजमत और न्यायाधीश उमर हैं।

पीठ जबावदेही अदालत के न्यायाधीश अर्शद मलिक के वीडियो लीक मामले की जांच कराने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, बड़ी अजीत बात है कि जो नवाज शरीफ को जेल से निकालने के इच्छुक हैं, किसी ने अभी तक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को नहीं रखा है जबकि इस मामले में राहत मिलने का वही एक मात्र मंच है।

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