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अपहरण मामले मे पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त दी जमानत नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

क्राइम न्यूज डेस्क !!! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस वजह से वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जस्टिस संजय कुमार सिंह ने शनिवार दोपहर 12 बजे यह फैसला सुनाया. गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया गया. नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में जौनपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद और एक अन्य को सात साल की सजा सुनाई है।

इस फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है।

जमानत पर रिहाई की अपील की गई

पूर्व सांसद ने अनुरोध किया था कि अपील का निपटारा होने तक सजा आदेश निलंबित कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। राज्य सरकार की ओर से वकीलों ने धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास में दिल्ली लखनऊ के आपराधिक मामले नहीं जोड़े जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि कई मामलों में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा, जबकि धनंजय सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है. तीन गवाहों, दो सरकारी कर्मचारियों और एक परियोजना कर्मचारी को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया, इसके बावजूद, अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपना मामला साबित नहीं कर सका।

वह दो दर्जन मामलों में बरी हो चुके हैं

उन्होंने यह भी कहा कि धनंजय सिंह का जो आपराधिक इतिहास बताया गया है, उसमें ज्यादातर मामले राजनीतिक द्वेष से दर्ज किये गये हैं, क्योंकि वह विधायक और सांसद रह चुके हैं. दो दर्जन मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया और चार में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई और कुछ को सरकार ने वापस ले लिया। वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. इसलिए उनकी सजा स्थगित की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

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