पटना सिविल कोर्ट में खान सर की ज़मानत पर सुनवाई, मिली राहत

Newspoint
खान सर की अग्रिम ज़मानत पर बहस


आज, 9 जून (मंगलवार) को पटना सिविल कोर्ट में फैज़ल खान, जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है, की अग्रिम ज़मानत के लिए सुनवाई हुई। खान सर पर 'खान ग्लोबल स्टडीज़' कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। उनके वकील अरविंद कुमार मव्वार ने ज़मानत की मांग की, जिसका पटना पुलिस ने विरोध किया। हालांकि, ज़िला अदालत ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी, जिसका अर्थ है कि उनकी ज़मानत पर अंतिम निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।


Hero Image
घटना का विवरण

2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज़' के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद, पटना पुलिस ने खान के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, जबकि वे फरार थे। खान सर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।


मामले की पृष्ठभूमि

2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज़' के बाहर पत्थरबाज़ी और गोलीबारी की घटनाएं हुईं। फैज़ल खान ने 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोशन आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पटना पुलिस ने रोशन आनंद और दो अन्य को गिरफ्तार किया। लेकिन जब हमले से जुड़े वीडियो सामने आए, तो यह स्पष्ट हुआ कि खान ने ही गोलीबारी के लिए उकसाया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।