राजस्थान में 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला
स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना पर नया अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बंद करने के एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपीलकर्ता से कहा कि यदि उसे छात्रवृत्ति चाहिए तो वह अपील पर निर्णय होने तक संपत्ति राज्य सरकार के पास बंधक रखे, ताकि उसके खिलाफ निर्णय होने पर वसूली की जा सके।
अपील पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने मंजीत देवड़ा की अपील पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि विदेश में अध्ययन के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति शैक्षणिक उत्कृष्टता योजना (स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना) में अपीलकर्ता का आवेदन स्वीकृत हो गया था।
आवेदन निरस्त होने की जानकारी तक नहीं दी गई
अपीलकर्ता को छात्रवृत्ति नहीं दी गई- अतिरिक्त महाधिवक्ता
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि योजना के तहत ई-1 श्रेणी में 8 लाख, ई-2 श्रेणी में 8 लाख से 25 लाख तथा ई-3 श्रेणी में 25 लाख से अधिक वार्षिक आय वालों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। अपीलकर्ता के भाई को ई-2 श्रेणी में छात्रवृत्ति दी गई, जबकि परिवार की वार्षिक आय में अंतर होने के कारण अपीलकर्ता को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। इसके अलावा एकलपीठ के समक्ष ई-3 श्रेणी का कोई विवाद नहीं था। इसके बावजूद एकलपीठ ने 29 अप्रैल को इस श्रेणी में छात्रवृत्ति देने पर रोक लगा दी।