जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना का नोटिफ़िकेशन जारी, जानिए बड़ी बातें

Hero Image
Newspoint
Getty Images भारत में आख़िरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी.

केंद्र सरकार ने जाति गणना के साथ-साथ जनगणना को लेकर जारी कर दी है.

साल 2027 में जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना को दो चरणों में कराने का फ़ैसला लिया गया है.

देश के ज़्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख़ माना जाएगा.

वहीं, ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की तारीख 1 अक्तूबर 2026 तय की गई है.

बता दें कि देश में ये जनगणना 16 साल बाद होने जा रही है. इससे पहले 2011 में दो चरणों में जनगणना की गई थी.

क्या होती है जनगणना
Newspoint
Getty Images 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना की प्रक्रिया को टाल दिया गया था.

देश और यहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए, ये जानना ज़रूरी होता है कि देश में रहने वाले लोग कौन हैं. वो किस स्थिति में हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं, कौन क्या करता है, कितने लोगों के पास रहने को घर हैं, कितनों के पास नहीं हैं. उनकी सामाजिक स्थिति क्या है. जनगणना इन्हीं सब आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया है.

किसी देश या क्षेत्र विशेष की आबादी के बारे में जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा इकट्ठा करने, उसके संकलन, विश्लेषण और सार्वजनिक करने को ही जनगणना कहा जाता है.

इसके तहत आबादी की आयु, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और निवास आदि को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जाती है. इनका इस्तेमाल नीति बनाने और कल्याणकारी योजनाओं आदि के लिए किया जाता है.

भारत में 1872 से जनगणना हो रही है और आज़ाद भारत में अभी तक ये प्रक्रिया जारी रही.

Newspoint
BBC
देरी से क्यों हो रही है जनगणना?
Newspoint
Getty Images भारत में जनगणना अधिनियम, 1948 पूरी प्रक्रिया के लिए लीगल फ़्रेमवर्क तय करता है.

भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफ़िस ऑफ़ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जनगणना करवाता है.

भारत में हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है. पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी.

अगली जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था और अब ये क़रीब छह साल की देरी से कराई जाएगी.

इस साल एक फ़रवरी को पेश किए गए बजट में आवंटित किए गए थे. जबकि साल 2021-22 के बजट में इसके लिए 3 हज़ार 768 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब बजट में कटौती के बारे में जानकारी दी है.

, "जनगणना का आयोजन 2021 में किया जाना था और जनगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. लेकिन, देशभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा. कोविड-19 का असर काफ़ी समय तक जारी रहा."

"जिन देशों ने कोविड-19 के तुरंत बाद जनगणना कराई, उन्हें जनगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता और कवरेज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा. सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया है, जो जनगणना की संदर्भ तिथि अर्थात 01 मार्च, 2027 को पूरी होगी."

एक्स पर दी जानकारी में कहा गया है, "जनगणना के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा है क्योंकि धनराशि आवंटन हमेशा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता रहा है."

इस बार की जनगणना में क्या है अलग?
Newspoint
Getty Images साल 2023 में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराया गया था.

जनगणना की प्रक्रिया को जल्दी और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पहली बार 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी.

हालांकि, 1931 से लेकर अब तक की जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल लगभग एक से होते हैं. लेकिन एक सवाल जो 1951 से नहीं होता था वो था संबंधित व्यक्ति की जाति से जुड़ा हुआ.

हालांकि, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी होती थी लेकिन अन्य जातियों के बारे में ये जानकारी नहीं दी जाती थी.

मगर इस बार की जनगणना में हर शख़्स को अपनी जाति बताने का विकल्प दिया जाएगा, जिसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

आज़ादी के बाद या 1931 के बाद ये पहली बार है जब जातिगत जनगणना, जनगणना का हिस्सा होगी.

विपक्षी पार्टियों की ओर से लंबे समय से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग हो रही थी. इसी साल अप्रैल महीने में सरकार ने एलान किया था कि अगली जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी.

परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या होगा असर?
Newspoint
Getty Images संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण तय करने वाला क़ानून 2023 में ही बन चुका है

जनगणना का असर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के अगले परिसीमन, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 फ़ीसदी आरक्षण पर पड़ेगा.

महिला आरक्षण क़ानून के अनुसार, इसके लागू होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू होगा.

जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करना होगा और केवल आबादी के आधार पर परिसीमन के ख़िलाफ़ कई दक्षिणी राज्यों के विरोध को देखते हुए गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से इस बारे में कहा गया है, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा और उचित समय पर सभी से चर्चा होगी."

संविधान के मुताबिक़, हर बार जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी होती थी. 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर ये प्रक्रिया हुई.

इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव कहते हैं कि 1971 की जनगणना के आधार पर जब 1976 में परिसीमन प्रक्रिया हुई तब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बड़ा विवाद खड़ा हुआ था.

उन्होंने कहा, "दक्षिण भारत में आबादी धीमी गति से बढ़ रही थी जबकि उत्तर भारत में ये तेज़ी से बढ़ती दिख रही थी. दक्षिण के राज्यों की ये चिंता थी कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें नुक़सान होता है. क्योंकि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तय करने में जनसंख्या एक बड़ा क्राइटेरिया होता है."

श्यामलाल यादव कहते हैं कि 'इसी विवाद की वजह से 1976 के बाद परिसीमन रोक दिया गया था. इसकी वजह से तय किया गया कि अब परिसीमन 2001 में जो जनगणना होगी, उसके आधार पर किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, "इस बार जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं. ये ही नए परिसीमन के लिए आधार बनेगा. लेकिन 2027 में तो पहले जनगणना होगी फिर इसके फाइनल आंकड़े आने में समय लगता है. इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस जनगणना से कुछ बदलता नहीं दिख रहा है. लेकिन उसके बाद के चुनावों में यही जनगणना परिसीमन का आधार बनेगी. "

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)

Newspoint