इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप मामले में आरोपी को बेल दी, शादी की शर्त रखी

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कोर्ट का निर्णय और शर्तें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप मामले में आरोपी अतुल गौतम को जमानत दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने कहा कि उसे अपनी मुस्लिम लिव-इन पार्टनर से शादी करनी होगी, जिसने उस पर आरोप लगाया है।


जमानत के साथ, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शादी 'विशेष विवाह अधिनियम' के तहत की जाए और लिव-इन पार्टनर और उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए की राशि जमा करनी होगी।


यह निर्णय जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि महिला और आरोपी दोनों नवजात बच्चे के साथ पति-पत्नी के रूप में रहने के लिए सहमत थे। कोर्ट ने इसे एक मामूली विवाद का परिणाम माना।


दोनों पक्ष व्यस्क हैं और अलग-अलग धर्मों से हैं। कुछ समय तक वे लिव-इन रिलेशन में रहे, जिसके दौरान उनकी एक बेटी हुई। बाद में महिला ने गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज कराया।


महिला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का वादा तोड़ा। जमानत की मांग करते हुए, अतुल ने तर्क दिया कि मामला एक छोटे विवाद के कारण दर्ज किया गया था।


महिला ने इस पर सहमति जताई, लेकिन उसे यह चिंता थी कि आरोपी अपनी बात से मुकर सकता है। इसलिए, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें रखीं, जैसे कि रिहाई के सात दिनों के भीतर विवाह के लिए आवेदन करना और बच्चे की देखभाल के लिए 5 लाख रुपए की सावधि जमा करना।


यह मामला पिछले साल 5 दिसंबर 2024 को सुनाया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। एफआईआर जुलाई 2024 में दायर की गई थी और आरोपी सितंबर से कस्टडी में था।