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Railway Tips- क्या आपकी ट्रेन छूट गई हैं, तो क्या दोबारा लेना होगा टिकट, जानिए पूरी डिटेल्स

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By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली हैं, जिससे प्रतिदिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं, जो ना केवल सुरक्षित हैं बल्कि किफायती भी हैं, लंबी दूरी की यात्रा करने पर ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती है और यात्री सामान लेने के लिए ट्रेन से उतर जाते है, कई बार ट्रेन छूट जाती हैं, तो क्या आपको दोबारा ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा, आइए जानते हैं इसका जवाब

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अगर आप बीच यात्रा में ट्रेन से चूक जाते हैं तो क्या होगा?

आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते

अगर यात्रा के दौरान किसी स्टेशन पर उतरने के बाद आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपको उसी टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। आगे की यात्रा के लिए टिकट अमान्य हो जाता है।

आपको एक नया टिकट खरीदना होगा

आपको उस स्टेशन से एक नया टिकट खरीदना होगा जहाँ आप अपने मूल गंतव्य तक पहुँचे थे।

आप या तो फिर से आरक्षण करा सकते हैं (यदि उपलब्ध हो),

या यदि आप अनारक्षित कोच में सवार हो रहे हैं तो सामान्य टिकट के साथ यात्रा करें।

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क्या ट्रेन छूट जाने पर आपको रिफंड मिल सकता है?

कुछ मामलों में, भारतीय रेलवे रिफंड की अनुमति देता है - लेकिन केवल विशिष्ट नियमों के तहत:

TDR फाइल करना अनिवार्य है

रिफंड का दावा करने के लिए आपको टिकट जमा रसीद (TDR) दाखिल करनी होगी।

इसे बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 1 घंटे के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

एक वैध कारण का उल्लेख करें

TDR दाखिल करते समय, आपको ट्रेन छूटने का कारण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए (जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, पहुंचने में देरी, आदि)।

TDR दाखिल करने से पहले टिकट रद्द न करें

यदि आप TDR दाखिल करने से पहले टिकट रद्द करते हैं, तो आप किसी भी रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे।

ऑफ़लाइन बुकिंग

यदि आपका टिकट ऑफ़लाइन (काउंटर से) बुक किया गया था, तो आपको TDR दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से टिकट काउंटर पर जाना होगा।