यमुना और आगरा-लखनऊ जैसे एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगा 3000 वाला Fastag, जानें- कैसे काउंट होगी 200 ट्रिप

FASTag Annual Pass: रोड ट्रांसपोर्ट एंव हाइवे मंत्रालय ने बुधवार को फास्टैग एनुअल पास पेश करने का ऐलान किया है. यह एनुअल पास 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और एक साल की लिए इसकी कीमत 3,000 रुपये होगी. यानी देश के किसी भी नेशनल हाइवे और NHAI एक्सप्रेसवे पर आप एनुअल फास्टैग पास का इस्तेमाल कर सकते हैं. एनुअल फास्टैग पास नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जैसे- कार, जीप और वैन के लिए एक्टिव तारीख से एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) के लिए वैध होगा. लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वे इस एनुअल फास्टैग का इस्तेमाल यमुना, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे कर पाएंगे. क्या इस फास्टैग का यूज सिर्फ नेशनल हाइवे पर ही किया जा सकता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एनुअल फास्टैग पास का इस्तेमाल सिर्फ नेशनल हाइवे और NHAI एक्सप्रेसवे पर किया जा सकेगा. मतलब नेशनल हाइवे और दिल्ली-मुंबई जैसे NHAI के एक्सप्रेसवे पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. यमुना, आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एनुअल फास्टैग का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे राज्य सरकार के तहत आते हैं. सिर्फ केंद्र सरकार के तहत आने वाले एक्सप्रेसवे पर ही इसका इस्तेमाल होगा. स्टेट हाइवे पर रेगुलर फास्टैग ही काम करेगा.
सरकार ने कहा है 200 ट्रिप या एक साल तक यह वैध रहेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि 200 ट्रिप की गिनती कैसे की जाएगी. मंत्रालय के अनुसार, एक ट्रिप का मतलब एक टोल को क्रॉस करना है. यानी अगर आप एक टोल को क्रॉस करते हैं, तो एक ट्रिप मानी जाएगी. अगर आपने 200 टोल क्रॉस कर लिए तो आपकी लिमिट समाप्त हो जाएगी.
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सबसे बड़ी बात यह है कि आप एनुअल फास्टैग पास को किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. यह केवल उसी वाहन के लिए वैध है जिस पर फास्टैग चिपका हुआ और रजिस्टर्ड है. किसी अन्य वाहन पर इसका उपयोग करने से यह निष्क्रिय हो जाएगा.
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एनुअल पास सिर्फ रजिस्टर्ड वाहन के विंडशील्ड पर ठीक से चिपकाए गए फास्टैग पर ही एक्टिव होगा. एनुअल पास के लिए आपको अलग से फास्टैग लेने की जरूरत नहीं होगी.
केवल चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर्ड FASTag पर एनुअल पास जारी नहीं किया जा सकता है.
एनुअल पास को एक्टिव करने के लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) को अपडेट करना होगा.