बिहार में हथकटवा कांड: 11 आरोपियों को आजीवन कारावास, खेत में पानी देने को लेकर पार कर दी थी सारी सीमाएं

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शेखपुराः बिहार में शेखपुरा जिले की एक अदालत ने हथकटवा कांड के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला खेत में पानी देने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। आरोपियों ने बबलू यादव नाम के एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए थे। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 16 नवंबर 2023 को हुई थी।



सभी दोषियों को शेखपुरा जेल भेजा गया

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविन्द्र कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सभी दोषियों को शेखपुरा जेल भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद तासिमुद्दीन ने बताया कि सभी आरोपियों की जमानत पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन महीने में जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल की थी।



खेत में पानी देने को लेकर हुआ था झगड़ा

यह घटना 16 नवंबर 2023 को हुई थी। खेत में पानी देने को लेकर मनीष यादव और दानी यादव का बबलू यादव से झगड़ा हो गया था। झगड़े में मनीष और दानी ने बबलू के दोनों हाथ काट दिए। आरोप है कि वे कटे हुए हाथों को साथ ले गए ताकि बबलू का इलाज न हो सके।



50 साल पुरानी ‘शोले’ फिल्म से तुलना

इस घटना की तुलना 50 साल पुरानी फिल्म ‘शोले’ से की जा रही है। फिल्म में गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। कोर्ट ने पीड़ित के इलाज के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।



13 में से 11 को अदालत ने दोषी करार दिया

पीड़ित के परिजन राजेन्द्र प्रसाद यादव ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इनमें से 11 को दोषी पाया गया है। इनमें मनीष यादव, दानी यादव, अवधेश यादव, कुणाल यादव, धर्मवीर यादव, भोला यादव, जीवन यादव, अजय यादव, रविन्द्र यादव, रामदेव यादव और भुनेश्वर यादव शामिल है। सभी अभियुक्तों की अग्रिम जमानत पटना हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी।