सिवान में अजीबो-गरीब मामला: महिला ने दर्ज कराया मुर्गी की हत्या का मामला, जानिए पूरी जानकारी
सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी मुर्गी की 'हत्या' को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उनके पट्टीदारों ने मारपीट के दौरान उनकी अंडा देने वाली मुर्गी की गला दबाकर जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव की है।
मुर्गी की हत्या पर महिला को सदमा, थाने में लेकर पहुंची मृत मुर्गी
गांव की रहने वाली रिंकी देवी ने अपने पट्टीदारों- देवर गुड्डू कुमार, शीला देवी और सोनम कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि 12 जून की सुबह करीब 10 बजे ये तीनों घर में घुस आए और पहले उसके साथ मारपीट की। रिंकी देवी ने बताया कि गुड्डू ने बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और जान से मारने की नीयत से गला दबाया, साथ ही मंगलसूत्र और बाली भी छीन ली। इसके बाद शीला और सोनम ने उनकी अंडा देने वाली मुर्गी की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने BNS की धारा 325 के तहत केस दर्ज
रिंकी देवी ने थाने में बाकायदा आवेदन दिया और मृत मुर्गी को साथ लेकर पहुंचीं। पुलिस ने आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए जानवरों को मारने के लिए प्रावधानित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 सहित अन्य धाराएं लगाई हैं। यह धारा ऐसे मामलों में लगाई जाती है, जहां किसी पशु की हत्या की जाती है, और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।
पुलिस का आश्वासन: जल्द होगी कार्रवाई
मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 'पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने बताया कि महिला को समझाने के बाद मृत मुर्गी को दफना दिया गया है।
मुर्गी की हत्या पर महिला को सदमा, थाने में लेकर पहुंची मृत मुर्गी
गांव की रहने वाली रिंकी देवी ने अपने पट्टीदारों- देवर गुड्डू कुमार, शीला देवी और सोनम कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि 12 जून की सुबह करीब 10 बजे ये तीनों घर में घुस आए और पहले उसके साथ मारपीट की। रिंकी देवी ने बताया कि गुड्डू ने बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और जान से मारने की नीयत से गला दबाया, साथ ही मंगलसूत्र और बाली भी छीन ली। इसके बाद शीला और सोनम ने उनकी अंडा देने वाली मुर्गी की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने BNS की धारा 325 के तहत केस दर्ज
रिंकी देवी ने थाने में बाकायदा आवेदन दिया और मृत मुर्गी को साथ लेकर पहुंचीं। पुलिस ने आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए जानवरों को मारने के लिए प्रावधानित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 सहित अन्य धाराएं लगाई हैं। यह धारा ऐसे मामलों में लगाई जाती है, जहां किसी पशु की हत्या की जाती है, और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।
पुलिस का आश्वासन: जल्द होगी कार्रवाई
मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 'पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने बताया कि महिला को समझाने के बाद मृत मुर्गी को दफना दिया गया है।
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