Government Order : दिल्ली में निजी स्कूलों पर नई फीस नियामक कानून लागू,अभिभावकों को मिली राहत

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News India Live, Digital Desk: Government Order : दिल्ली सरकार ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य सरकार ने अब एक नए फीस नियामक कानून को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सभी निजी स्कूल इसकी निगरानी में आएंगे. इस बड़े फैसले की घोषणा दिल्ली के कानून मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की.
यह नया कानून दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा शुल्क निर्धारण में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है.सौरभ भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि अब निजी स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे. इसके लिए एक सुनियोजित ढांचा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अभिभावकों की शिकायतों का भी swift और प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकेगा. कानून मंत्री ने आगे बताया कि यह नियामक ढांचा उन पुरानी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है जहां निजी स्कूल अनुचित तरीके से शुल्क बढ़ाते रहे हैं.
इससे पहले अभिभावकों को फीस वृद्धि पर असंतोष व्यक्त करने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और अक्सर उनकी शिकायतों का कोई हल नहीं निकलता था.यह नया कानून सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को जवाबदेह ठहराएगा और किसी भी अनुचित फीस वृद्धि को रोकने में मदद करेगा. सरकार का यह कदम शिक्षा तक पहुंच में निष्पक्षता और equity सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा milestone साबित हो सकता है. इसका उद्देश्य अभिभावकों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है, ताकि प्रत्येक बच्चे को quality शिक्षा का अधिकार मिल सके, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के.
सरकार द्वारा किए गए ये सुधार निश्चित रूप से अभिभावकों और छात्रों दोनों के लिए समान अवसर पैदा करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में न्याय और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देंगे.