नए ट्रैफिक नियम: अब 3 बार से ज्यादा वाहन का चालान कटा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, आदेश जारी

नए यातायात नियम: उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर भारी नुकसान हो सकता है। यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है. यूपी में अगर किसी गाड़ी का 3 बार से ज्यादा चालान हुआ तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
3 बार से ज्यादा चालान कटा तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
यूपी की योगी सरकार सड़कों पर वाहनों के समुचित संचालन पर जोर दे रही है. इसके लिए कई सख्त नियम भी लागू किए जा रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने नया निर्देश जारी किया है. जिसके तहत अगर किसी गाड़ी का तीन बार से ज्यादा चालान हुआ तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
सड़क दुर्घटना सुरक्षा पखवाड़ा-
इसके अलावा यूपी में वाहनों के फिटनेस टेस्ट के साथ-साथ ड्राइवरों का भी फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके. लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 15 से 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटना सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करेगा. इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
ड्राइवरों को दिए जाएंगे फिटनेस कार्ड-
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की फिटनेस की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही ड्राइवरों का फिटनेस टेस्ट भी होगा. इस फिटनेस टेस्ट को पास करने वाले ड्राइवर को एक फिटनेस कार्ड भी दिया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक सभी को निर्देश दिया गया है कि इस बार ड्राइवर के फिटनेस के लिए कार्ड बनाया जाए. उसकी फिटनेस की जांच की जानी चाहिए कि वह गाड़ी चलाने के लिए फिट है या नहीं। यदि किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसे हटा दिया जाएगा। उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.