यूनिफाइड पेंशन स्कीम: स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर तुरंत लाभ

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केंद्रीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को तत्काल पेंशन लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 7वीं वेतन आयोग के अंतर्गत यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, साथ ही UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का उल्लेख भी शामिल है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां सरकार ने पेंशन व्यवस्था में सुधार करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर तुरंत लाभ देने का निर्णय लिया है। 7वीं वेतन आयोग के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अब अधिक आकर्षक हो गई है, जो राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना के तत्वों को जोड़ती है। पहले, स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वालों को 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह बाधा दूर हो रही है। आइए जानें इस बदलाव के प्रमुख पहलुओं के बारे में।

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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) और तत्काल पेंशन लाभ

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) चुनने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन मिलेगी। पहले, इस तरह के मामलों में लाभ में देरी होती थी, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सेवा पूरी होने से पूर्व ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विभाग जल्द ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा और इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी।


UPS में शामिल होने की पात्रता और समयसीमा


NPS से UPS में स्विच करने के इच्छुक कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक वर्ष पूर्व या VRS से तीन माह पहले निर्णय लेना होगा। लगभग 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इस योजना में अभी तक केवल एक प्रतिशत ने ही भाग लिया है। सरकार ने UPS अपनाने की अंतिम तिथि को 30 जून 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है, ताकि अधिक लोग लाभ उठा सकें।

कर्मचारी संगठनों की भूमिका


भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) ने पिछले माह पेंशन विभाग से देरी की शिकायत की थी। इस निर्णय से कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करने में मदद मिलेगी, हालांकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अभी भी बनी हुई है।


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