दिसंबर 2025: कहीं छूट न जाए आपका कोई ज़रूरी काम! ITR, पैन-आधार लिंक सहित इन 5 डेडलाइन पर करें फोकस
ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर की एंट्री नहीं हैं, बल्कि सीधे आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल पर असर डालती हैं। इन डेडलाइन को नज़रअंदाज़ करने का मतलब हो सकता है बड़ी पेनल्टी, ब्याज या फिर किसी ज़रूरी सुविधा से वंचित रह जाना। इसलिए, इन कामों को समय पर पूरा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए एक ज़रूरत है।
आइए उन 5 ज़रूरी कामों को देखें जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि सरकार आपको बार बार मौके नहीं देगी।
1. एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त: 15 दिसंबर है आखिरी तारीख
सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। यह टैक्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी टैक्स लायबिलिटी TDS काटने के बाद भी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है। एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि आप अपनी अनुमानित इनकम पर किस्तों में टैक्स का भुगतान करते रहें।
एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। अगर आप इस तारीख तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको न सिर्फ ब्याज चुकाना पड़ेगा, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेनल्टी भी लग सकती है। समय पर टैक्स देने से आप बाद की मुश्किलों से बचे रहते हैं और आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी साफ रहता है।
2. देर से ITR फाइल करने का आखिरी मौका: 31 दिसंबर की डेडलाइन
अगर किसी वजह से आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब देर न करें। आपके पास 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न (Belated Return) फाइल करने का आखिरी मौका है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से मिला 'आखिरी कॉल' है।
हालांकि, यह सुविधा मुफ्त नहीं है। देर से ITR फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी।
- 5 लाख रुपये से कम की कुल इनकम वालों के लिए यह फीस 1,000 रुपये है।
- 5 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम वालों को 5,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप अपना रिटर्न फाइल करने का मौका हमेशा के लिए खो देंगे। इसके अलावा, अगर आपने पहले ही ITR फाइल कर दिया है, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई है, तो करेक्शन या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी यही है।
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3. PAN-आधार लिंक की समय सीमा
PAN कार्ड आज के समय में आपकी हर फाइनेंशियल गतिविधि की कुंजी है। इसे आधार से लिंक करना अब अनिवार्य हो चुका है। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी किया गया था, उनके लिए PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।
यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका PAN कार्ड 'इनएक्टिव' हो जाएगा। इसका सीधा और गंभीर असर आपकी बैंकिंग सेवाओं, इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट ट्रांजैक्शन और ITR फाइलिंग पर पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल या SMS के ज़रिए यह काम आसानी से कर सकते हैं।
4. राशन कार्ड ई-KYC को भी दिसंबर तक निपटा लें
सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना कितना ज़रूरी है, इसका एक और उदाहरण है राशन कार्ड ई-KYC। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में, राशन कार्ड ई-KYC की आखिरी तारीख दिसंबर तय की गई है।
अगर आप इस महीने तक यह ज़रूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो जनवरी 2026 से आपको सरकारी राशन की सप्लाई मिलनी बंद हो सकती है। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ सकता है, इसलिए इसे तुरंत निपटाना समझदारी है। अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर यह काम तुरंत पूरा करा लें।
5. पीएम आवास योजना में आवेदन का बढ़ा हुआ मौका
घर का सपना हर किसी का होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) इस सपने को साकार करने में मदद करती है। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल मदद मिलती है।
खुशखबरी यह है कि इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यह ज़रूरतमंदों के लिए एक सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
समय हाथ से फिसलता जा रहा है। सरकार ने आपको बार बार मौका दिया है, लेकिन अब ये मौके खत्म होने वाले हैं। इसलिए, अपनी चेकलिस्ट बनाएं। एडवांस टैक्स 15 दिसंबर तक, और बाकी सभी ज़रूरी काम 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें। एक छोटा सा ध्यान आपको बड़ी फाइनेंशियल मुश्किलों और पेनल्टी से बचा सकता है। अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन डेडलाइन को गंभीरता से लें और आज ही काम शुरू करें।








