ज्यादातर लोग नहीं जानते की उनके दिवाली बोनस पर Tax लगता है या नहीं? जाने इनकम टैक्स 2025 के नियम

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दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट और बोनसमें क्या अंतर है?


  • दिवाली गिफ्ट: यदि कंपनी या दूसरी संस्था दिवाली के अवसर पर आपको कोई वस्तु (मिठाई, कपड़ा, गैजेट आदि) देती है, तो उसे गिफ्ट माना जाता है।
  • दिवाली बोनस (Cash Bonus): यदि वे आपको नकद (रुपये) देते हैं, तो इसे आपके वेतन/आय का हिस्सा माना जाएगा।

इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्स की गणना इस आधार पर अलग होती है।
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दिवाली में 5,000 रुपये तक के गिफ्ट्स पर छूट क्यों मिलता है?


यदि दिवाली पर दी गई वस्तु 5,000 रुपये तक की है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन यदि वस्तु की कीमत 5,000 रुपये से अधिक हो, तो उस अतिरिक्त मूल्य को आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाएगा और उसी अनुसार टैक्स लगेगा।

उदाहरण के लिए: यदि आपको 7,000 रुपये की गिफ्ट वस्तु मिली, तो 2,000 रुपये (अतिरिक्त) को आपकी आय में शामिल किया जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा।


दिवाली पर मिलने वाले नकद (Cash) बोनस पर टैक्स


यदि आपको कैश बोनस मिलता है — जैसे 30,000 रुपये — तो यह पूरी रकम आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा माना जाएगा। इस पर आपको वही टैक्स रेट लागू होंगे जो आपकी तनखा (salary) पर लगते हैं।
इसका मतलब है कि इस बोनस पर कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी।

यदि आप इस बोनस को अपनी ITR (Income Tax Return) में नहीं दिखाते हैं, तो बाद में आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

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नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime 2025) क्या कहता है


नीचे 2025 के नए टैक्स सिस्टम की स्लैब दरें दी गई हैं

वार्षिक आय (₹)टैक्स दर
₹0 – ₹4,00,0000%
₹4,00,001 – ₹8,00,0005%
₹8,00,001 – ₹12,00,00010%
₹12,00,001 – ₹16,00,00015%
₹16,00,001 – ₹20,00,00020%
₹20,00,001 – ₹24,00,00025%
₹24,00,001 से ऊपर30%


नए टैक्स सिस्टम में ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने ₹60,000 तक की छूट दी है।

इसका मतलब यह है कि यदि आपकी कुल आय (बोनस/गिफ्ट सहित) ₹12 लाख या उससे कम है, तो आपको उस पर टैक्स राहत मिल सकती है।

आपके लिए सावधानियाँ और सुझाव


  • यदि आपको बोनस मिला है, तो उसे आईटीआर में सही तरीके से दिखाएँ।
  • यदि आपको 5,000 रुपये से अधिक की गिफ्ट मिली है, तो उसका मूल्य अपनी आय में जोड़ें।
  • नए टैक्स नियमों को ध्यान से देखें — कुछ लोगों को पुराने सिस्टम की तुलना में लाभ हो सकता है।

अगर आपको टैक्स की अधिक जानकारी या सलाह चाहिए, तो कर सलाहकार (tax consultant) से परामर्श लें।


दिवाली के अवसर पर मिलने वाले बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि कंपनी द्वारा दी गई वस्तु 5,000 रुपये तक की हो, तो यह टैक्स-फ्री रहेगी; लेकिन नकद बोनस पूरी तरह आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और टैक्स दरों के अनुसार टैक्स लगेगा। नए टैक्स सिस्टम में ₹12 लाख तक की आय पर छूट की वजह से कई लोगों को लाभ हो सकता है।

इस दिवाली, खुशी के साथ-साथ वित्तीय समझ रखें — बोनस को इमानदारी से दिखाएँ और टैक्स नियमों का पालन करें।


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