Driving Licence Renewal Online: घर बैठे ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, जानें आसान तरीका

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) जल्द एक्सपायर होने वाला है या इसकी वैधता खत्म हो चुकी है, तो अब इसे रिन्यू कराने के लिए बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। Driving Licence Renewal Online की सुविधा के जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे और ऑनलाइन आवेदन के दौरान निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
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घर बैठे DL रिन्यू करने का तरीका

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन


  1. सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए ‘Application Online’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद ‘Services on Driving Licence’ पर जाएं।
  4. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी जानकारी दर्ज करें।
  5. रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  6. ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित फीस का भुगतान करें।
  7. आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचने के बाद सबमिट कर दें।
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा। सभी जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा।

DL Renewal के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी जरूरी कागजात अपने पास रखें। आम तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको पुराना या एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।


आवेदन के दौरान मांगे गए दस्तावेजों को सही फॉर्मेट में अपलोड करना जरूरी है, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए जरूरी नियम

अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अतिरिक्त मेडिकल प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। ऐसे आवेदकों को Form 1A भरना होता है और डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी होता है।

Form 1A को आधिकारिक परिवहन पोर्टल से डाउनलोड करके भरा जा सकता है। वहीं, 40 साल से कम उम्र के आवेदकों को इस प्रक्रिया के तहत Form 1A की जरूरत नहीं होती।

लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद कितना समय?

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए सरकार की ओर से 30 दिन की ग्रेस पीरियड दी जाती है। इसलिए लाइसेंस की एक्सपायरी डेट पर नजर रखना जरूरी है और समय रहते रिन्यूअल के लिए आवेदन करना बेहतर रहता है।


ध्यान रखें कि सड़क पर वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी है। इसलिए लाइसेंस की अवधि खत्म होने से पहले या निर्धारित अवधि के भीतर इसका रिन्यूअल करा लेना समझदारी है।