EPFO PF Interest Update 2026: खाते में अभी तक नहीं आया पीएफ का ब्याज? ऐसे दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों अंशधारकों के लिए पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज एक बड़ी बचत का आधार होता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ईपीएफओ द्वारा सभी पात्र नौकरीपेशा कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों, नियोक्ता द्वारा विवरण अपडेट न करने या सिस्टम की देरी की वजह से कुछ खाताधारकों के पीएफ पासबुक में ब्याज की रकम समय पर दिखाई नहीं देती है। यदि आपके पीएफ खाते में भी अभी तक ब्याज का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है या पासबुक में शो नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण पोर्टल EPFiGMS के जरिए घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराकर त्वरित समाधान पा सकते हैं।


ईपीएफओ शिकायत पोर्टल (EPFiGMS) क्या है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों और पेंशनभोगियों की समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए ईपीफआईजीएमएस (EPFiGMS - EPFO Grievance Management System) नाम से एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से कोई भी पीएफ खाताधारक अपने पीएफ पासबुक, पीएफ ट्रांसफर, पीएफ विड्रॉल, पेंशन और पीएफ ब्याज न मिलने जैसी किसी भी समस्या के लिए सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपको किसी भी पीएफ दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर सीधे ऑनलाइन ही मिल जाता है।


पीएफ ब्याज न मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के आसान चरण

यदि आपके ईपीएफ खाते में ब्याज की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है, तो आप नीचे दी गई स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया का पालन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  1. ईपीफआईजीएमएस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट epfigms.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए 'Register Grievance' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. शिकायतकर्ता की स्थिति चुनने वाले सेक्शन में 'PF Member' विकल्प का चयन करें।
  4. इसके बाद अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और सुरक्षा कैप्चा कोड दर्ज करके 'Get Details' पर क्लिक करें।
  5. आपके यूएएन से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा, उसे दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
  6. सत्यापन के बाद अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता और पिन कोड भरें।
  7. इसके बाद अपना पीएफ मेंबर आईडी (PF Member ID) चुनें जिससे जुड़ी समस्या है।
  8. ग्रिवांस केटेगरी में 'PF Interest Not Credited' या पासबुक से संबंधित विकल्प का चयन करें और शिकायत का पूरा विवरण लिखें।
  9. यदि आपके पास पासबुक की कॉपी या समस्या से जुड़ा कोई दस्तावेज है, तो उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।


शिकायत दर्ज करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें

एक बार ऑनलाइन शिकायत सबमिट हो जाने के बाद सिस्टम द्वारा आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (Grievance Registration Number) जारी किया जाता है। यह नंबर आपके पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। इस नंबर की मदद से आप कभी भी अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल के होमपेज पर जाकर 'View Status' विकल्प पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व मोबाइल नंबर दर्ज करें। आमतौर पर ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज होने के कुछ ही दिनों के भीतर समस्या की जांच करके प्रतिक्रिया दे दी जाती है और रुका हुआ ब्याज पीएफ खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।



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