EPFO Update 2026: PF खाते से पैसे निकालने की लिमिट तय, जानें पढ़ाई, शादी और घर के लिए कितनी बार कर सकते हैं निकासी

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए PF निकासी से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है। संशोधित दिशानिर्देशों में जरूरी खर्चों, घर से जुड़े खर्चों और विशेष परिस्थितियों के लिए PF एडवांस निकालने की सीमाएं बताई गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता के दौरान अलग-अलग जरूरतों के लिए कितनी बार PF का पैसा निकाल सकते हैं।
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EPFO ने एडवांस निकासी के नियमों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा है। इनमें जरूरी जरूरतें, आवास से जुड़े खर्च और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। हर श्रेणी के लिए निकासी की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसलिए PF खाताधारकों को अपनी जरूरत के अनुसार निकासी करने से पहले संबंधित नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।


पढ़ाई के लिए 10 बार निकाल सकते हैं PF का पैसा

EPFO के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता के दौरान शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए अधिकतम 10 बार PF से एडवांस निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ कर्मचारी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ परिवार के सदस्यों की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी ले सकते हैं।



इलाज के लिए PF निकासी की कितनी है लिमिट?

जरूरी जरूरतों की पहली श्रेणी में मेडिकल खर्चों को शामिल किया गया है। EPFO के बताए गए नियमों के अनुसार, कर्मचारी खुद के इलाज या अपने परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए PF से एडवांस निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में चिकित्सा संबंधी निकासी के लिए कोई निश्चित संख्या सीमा नहीं बताई गई है।


शादी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

PF खाते से शादी के खर्चों के लिए भी एडवांस निकासी की सुविधा दी गई है। कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता के दौरान शादी से जुड़े खर्चों के लिए अधिकतम पांच बार PF का पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारी की अपनी शादी और परिवार के सदस्यों की शादी के लिए लागू होती है।



घर खरीदने या बनाने के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

EPFO के नियमों के तहत कर्मचारी आवास से जुड़े कई जरूरी खर्चों के लिए PF से एडवांस निकाल सकते हैं। इसमें घर या फ्लैट खरीदना, मकान बनवाना, होम लोन चुकाना और पहले से मौजूद आवास की मरम्मत या सुधार करवाना शामिल है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता के दौरान आवास संबंधी जरूरतों के लिए अधिकतम पांच बार PF निकासी कर सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य कर्मचारियों को घर खरीदने, बनाने या उससे जुड़े बड़े खर्चों के लिए अपनी PF बचत का इस्तेमाल करने का विकल्प देना है। हालांकि, इस श्रेणी में निकासी की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर ही रखी गई है।

इसके अलावा, लेख में दी गई जानकारी के अनुसार, तीसरी श्रेणी यानी विशेष परिस्थितियों के तहत PF निकासी साल में अधिकतम दो बार की जा सकती है।


कब निकाल सकते हैं PF की 75% रकम?

EPFO की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी EPFO से जुड़ने के 12 महीने पूरे होने के बाद अपनी PF राशि का 75% हिस्सा निकाल सकता है। इस निकासी में जमा राशि के साथ उस पर अर्जित ब्याज को भी शामिल किया जा सकता है।


इस सुविधा का उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की परेशानी होने पर वे अपनी PF बचत का इस्तेमाल कर सकें। हालांकि, PF से पैसा निकालने से पहले संबंधित नियमों, पात्रता और लागू शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।