FCRA Amendment Bill 2026 Explainer : विदेशी चंदा लेने वाली NGO, कंपनी और संस्थाओं के लिए क्या बदलने वाला है
भारत में विदेश से आने वाले फंड को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट 2010 है। लेकिन इसमें कुछ कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने FCRA Amendment Bill 2026 पेश किया है। जिसमें विदेशी फंडों की कड़ी निगरानी के साथ ही इसके इस्तेमाल से जुड़े कई नए प्रावधान ले जा रहे हैं। जो संस्थाएं विदेशी फंड का इस्तेमाल करती है उनके लिए भी जरूरी नियम बनाए जा रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि FCRA क्या है और नए संशोधन विधेयक में विदेशी चंदों से जुड़े कौन-कौन से नए प्रावधान जोड़े जाने की बात कही जा रही है।

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