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पैन कार्ड खो गया है? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से घर बैठे पाएं डुप्लीकेट पैन

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भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कामों के लिए इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। चूंकि एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक ही बार पैन नंबर जारी किया जाता है, इसलिए कार्ड खो जाने पर नया नंबर नहीं बल्कि पुराने नंबर का ही 'डुप्लीकेट कार्ड' बनवाना होता है।
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सबसे पहले करें पुलिस में शिकायत

अगर आपका बटुआ चोरी हो गया है या पैन कार्ड कहीं गिर गया है, तो सबसे पहला कदम नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना होना चाहिए। यह कानूनी रूप से आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके अलावा, जब आप दोबारा पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो अक्सर पुलिस रिपोर्ट की कॉपी की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

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डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। आप इसे आधिकारिक NSDL (अब Protean) वेबसाइट के जरिए घर बैठे पूरा कर सकते हैं:
  • सबसे पहले आधिकारिक NSDL पोर्टल पर जाएं और 'Reprint of PAN Card' वाले सेक्शन को चुनें।
  • यहाँ आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्म तिथि सही-सही भरनी होगी।
  • इसके बाद दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

पता कन्फर्म करें और फीस का भुगतान करें





फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपकी जानकारी दिखाई देगी। अपने पते और पिन कोड की पुष्टि करें ताकि कार्ड सही जगह पर पहुँच सके। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको 50 रुपये की मामूली फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह शुल्क भारत के भीतर कार्ड मंगवाने के लिए तय किया गया है।

ट्रैकिंग नंबर से रखें नजर

जैसे ही आपका भुगतान सफल हो जाता है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया होगा। इस नंबर के माध्यम से आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका नया पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा है। आमतौर पर आवेदन के कुछ दिनों के भीतर ही डुप्लीकेट पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक के जरिए पहुँच जाता है।



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