बैंक खाते से गलत पैसे कट जाएं तो क्या करें? जानिए अपने अधिकार और आरबीआई के नियम

आजकल डिजिटल दौर में बैंक खाते से अचानक पैसे कट जाना एक आम बात बन गई है। कई बार गलत बैंक चार्ज लग जाते हैं, एक ही पेमेंट दो बार कट जाता है या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में केवल बैंक को फोन कर देना काफी नहीं होता। सही तरीके से शिकायत दर्ज कराना और समय पर फॉलो-अप लेना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस तरह की समस्या होने पर आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
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बिना देरी किए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं

अगर आपको अपने खाते में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपने नहीं किया है, तो बैंक को तुरंत इसकी जानकारी दें।


  • आप बैंक के ऐप, वेबसाइट, ईमेल या ब्रांच जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर आप बैंक का अलर्ट मिलने के 3 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो ग्राहक की कोई गलती नहीं मानी जाती और आपका नुकसान नहीं होता।
  • शिकायत दर्ज कराने में देरी करने पर आपकी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसलिए बैंक स्टेटमेंट आने का इंतजार न करें, गलती दिखते ही तुरंत रिपोर्ट करें।
लिखित में दें शिकायत और सबूत संभाल कर रखें

सिर्फ कस्टमर केयर को फोन करना ही काफी नहीं है। अपनी शिकायत लिखित में भी दर्ज कराएं।


  • शिकायत में ट्रांजैक्शन की तारीख, रकम और पैसे गलत कटने की वजह साफ-साफ लिखें।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रख लें।
  • बैंक के साथ हुए सभी ईमेल, स्क्रीनशॉट और मैसेज का रिकॉर्ड अपने पास रखें।
  • आरबीआई के नियमों के अनुसार, अनधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायत मिलने के 10 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को आपके खाते में अस्थायी क्रेडिट (Provisional Credit) देना होता है।
गलत चार्ज कटने पर क्या करें?

हर गलत ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी ही नहीं होता, कई बार बैंक की गलती से भी पैसे कट जाते हैं। जैसे कि एक ही रकम दो बार कट जाना या तय फीस से ज्यादा चार्ज लग जाना।

  • ऐसी स्थिति में बैंक से पूछें कि यह चार्ज किस नियम के तहत काटा गया है।
  • बैंक से कैलकुलेशन का पूरा ब्योरा मांगें।
  • अपने बैंक स्टेटमेंट और बैंक चार्जेस की लिस्ट संभाल कर रखें। सभी दस्तावेज मजबूत होने पर आपका केस मजबूत बनता है।
आरबीआई के पास जाने से पहले बैंक को दें मौका

आरबीआई ओम्बड्समैन (RBI Ombudsman) के पास जाने से पहले आपको बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। आरबीआई की यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है।


  • अगर बैंक आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देता या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास मामला ले जा सकते हैं।
आरबीआई में शिकायत दर्ज करने का तरीका

अगर बैंक से आपकी समस्या का हल नहीं निकलता, तो आप आरबीआई के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • इस प्रक्रिया के लिए कोई फीस नहीं लगती।
  • आप शिकायत की प्रक्रिया और स्टेटस जानने के लिए आरबीआई की हेल्पलाइन 1448 पर भी कॉल कर सकते हैं।
  • ध्यान रखें कि ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ नियम और तय समय सीमा होती है, जिसका पालन करना जरूरी है।
शिकायत दर्ज कराने के बाद इन बातों का ध्यान रखें

शिकायत दर्ज कराने का मतलब यह नहीं है कि काम पूरा हो गया। अपने बैंक खाते पर नजर बनाए रखें ताकि दोबारा कोई गलत कटौती न हो। जब तक मामला पूरी तरह सुलझ न जाए, तब तक सभी कागजात और सबूत संभाल कर रखें। भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने बैंक के ट्रांजैक्शन अलर्ट्स हमेशा ऑन रखें और समय-समय पर अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें।

अस्वीकरण: यह केवल आम जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह न माना जाए। अपने बैंक खाते या किसी भी वित्तीय लेनदेन से जुड़ी समस्याओं के लिए हमेशा अपने बैंक की आधिकारिक शाखा या अधिकृत वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।