EPFO Claim – क्या हम PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जानिए इससे जुड़े नियम
दोस्तो अगर आप एक नौकरीपैशा व्यक्ति हैं तो आपको PF खाते के बारे में पता ही होगा, कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा अपने PF खाते में जमा करते हैं, और नियोक्ता (employer) भी इसमें योगदान देते हैं, जिससे एक रिटायरमेंट फंड तैयार होता है। कभी-कभी कर्मचारियों को अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पैसे को निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है,
पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से आंशिक निकासी (partial withdrawal) से जुड़े कई नियमों को सरल बना दिया है। फिर भी, कई कर्मचारी अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या वे नौकरी के दौरान या नौकरी छोड़ने के बाद अपने जमा PF बैलेंस का 100% हिस्सा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसका जवाब
1. क्या आप अपने PF बैलेंस का 100% हिस्सा निकाल सकते हैं?
पूरा PF बैलेंस निकालने की संभावना आपके रोजगार की स्थिति और पैसे निकालने के कारण पर निर्भर करती है।
- नौकरी के दौरान: कर्मचारी आमतौर पर आंशिक निकासी (partial withdrawal) के जरिए अपने जमा PF बैलेंस का 100% हिस्सा नहीं निकाल सकते।
- आंशिक निकासी: पात्र सदस्य, लागू शर्तों के अधीन, अपने PF बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।
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- नौकरी छोड़ने के बाद: जो कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक बेरोजगार रहते हैं, वे अंतिम PF सेटलमेंट (final PF settlement) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरलीकृत निकासी नियमों के तहत, नौकरी जाने के बाद कर्मचारी अपने PF बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 25% हिस्सा एक निश्चित बेरोजगारी अवधि पूरी होने के बाद निकाला जा सकता है।
इसलिए, क्लेम (claim) जमा करने से पहले कर्मचारियों को 'आंशिक PF निकासी' और 'अंतिम PF सेटलमेंट' के बीच का अंतर समझ लेना चाहिए।
2. PF
EPFO ने अपनी पुरानी निकासी व्यवस्था को सरल बनाते हुए, 13 अलग-अलग श्रेणियों को मिलाकर तीन मुख्य समूहों में बांट दिया है। इन श्रेणियों में जरूरी वित्तीय जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं।
श्रेणी 1: जरूरी वित्तीय जरूरतें
कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए PF फंड से पैसा निकाल सकते हैं।
इसमें शामिल हैं:
- चिकित्सा उपचार: कर्मचारी या उनके परिवार के पात्र सदस्यों को होने वाली गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसे निकालना।
- उच्च शिक्षा: कर्मचारी अपनी सदस्यता के दौरान उच्च शिक्षा के लिए 10 बार तक PF का पैसा निकाल सकते हैं।
- शादी-विवाह के खर्च: कर्मचारी खुद की या परिवार के पात्र सदस्यों की शादी के लिए 5 बार तक PF से एडवांस निकाल सकते हैं।
क्लेम जमा करने से पहले, निकासी की सीमा और पात्रता की शर्तों को जरूर देख लें।
श्रेणी
कर्मचारी अपने PF की बचत का इस्तेमाल घर से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं।
इसके लिए पात्र उद्देश्यों में शामिल हैं:
- घर, फ्लैट या रहने के लिए प्लॉट खरीदना।
- नया घर बनवाना।
- पहले से चल रहे होम लोन का भुगतान करना।
- मौजूदा घर की मरम्मत या नवीनीकरण (रेनोवेशन) कराना।
इन नियमों के तहत, पात्र सदस्य अपनी नौकरी के दौरान 5 बार तक आवास से जुड़ी निकासी कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी जरूरी शर्तें पूरी करते हों।
श्रेणी
इस श्रेणी में अचानक आई आर्थिक मुश्किलें और EPFO नियमों के तहत आने वाली अन्य विशेष स्थितियां शामिल हैं।
इसके मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
- नौकरी छूटने पर PF से पैसा निकालना।
- आपातकालीन स्थिति में आर्थिक मदद।
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा बताई गई अन्य विशेष परिस्थितियां।
पात्र सदस्य इन नियमों के तहत एक वित्तीय वर्ष में 2 बार तक पैसा निकाल सकते हैं।
नौकरी छूटने की स्थिति में, सदस्य अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। बाकी बचा 25% एक तय समय (वेटिंग पीरियड) के बाद निकाला जा सकता है।