Consumer Court Order: '10,000 रुपये मुआवजा दो', महिला ने जीत ली जियोफाइबर से जंग, पूरा मामला

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नई दिल्‍ली: हिमाचल प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग ने शिमला की एक महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। मामले में र‍िलायंस जियोफाइबर को महिला को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने पाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इंटरनेट सेवा में बार-बार आ रही रुकावटों को ठीक नहीं किया गया। 21 जुलाई के अपने आदेश में आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना। उसे बिना किसी एडिशनल चार्ज के उपभोक्ता का इंटरनेट कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया।
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