Paytm Payments Bank: तीन महीने पहले लाइसेंस रद्द, अब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करो
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का आदेश दिया है। इससे इस पेमेंट्स बैंक का कामकाज खत्म हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तीन महीने बाद यह आदेश आया है।
8 जुलाई और 22 जुलाई के आदेशों के जरिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि PPBL को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत बंद किया जाए।
एसबीआई के पूर्व सीजीएम लिक्विडेटर नियुक्त

8 जुलाई और 22 जुलाई के आदेशों के जरिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि PPBL को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत बंद किया जाए।
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