POMIS: ₹15 लाख जमा करके हर महीने ₹9,250 की बंधी-बंधाई इनकम, जीरो रिस्क वाली इस स्कीम का पूरा गणित
नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ( POMIS ) काफी पॉपुलर है। यह कम रिस्क लेने वाले ऐसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय बचत योजना है, जो फिक्स्ड मंथली इनकम चाहते हैं। इस स्कीम को सरकार का समर्थन हासिल है। इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम को खासतौर से रिटायर हो चुके लोग और ऐसे व्यक्ति पसंद करते हैं, जो बाजार से जुड़े रिस्क लिए बिना नियमित कमाई करना चाहते हैं। एक जॉइंट पोस्ट ऑफिस MIS खाते में कोई भी व्यक्ति 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। अगर वे अपने जॉइंट पोस्ट ऑफिस MIS खाते में 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो उन्हें कितनी मंथली इनकम हो सकती है, आइए यहां उसका जवाब जानते हैं।

मंथली इनकम स्कीम खाते के तहत सीमा
किसी एक व्यक्ति के सभी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खातों में जमा की गई कुल रकम एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये और एक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के लिए ब्याज दर निश्चित होती है। केंद्र सरकार की ओर से हर तीन महीने (तिमाही) में इसकी घोषणा की जाती है।
स्कीम का पूरा कैलकुलेशन स्कीम में 15 लाख रुपये के निवेश से आपको कितनी मंथली इनकम हो सकती है?
अगर आप 7.4 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर पर एक जॉइंट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाते में 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो मंथली पेआउट का कैलकुलेशन इस तरह किया जाएगा:
इस तरह एक निवेशक को 5 साल की अवधि के लिए हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे।
चूंकि इस स्कीम की अवधि 5 साल है। लिहाजा, पूरी अवधि के दौरान कुल इंटरेस्ट इनकम इस तरह होगी:
स्कीम को समय से पहले बंद करने पर जुर्मानापोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को खाता खोलने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।
अगर खाता 3 साल की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले बंद किया जाता है तो जमा रकम के 2% के बराबर राशि काट ली जाएगी। बाकी रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर 3 साल पूरे होने के बाद अकाउंट बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम का 1% काट लिया जाएगा और बाकी रकम वापस कर दी जाएगी।
क्या आप किसी बैंक में पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट खोल सकते हैं?नहीं, पोस्ट ऑफिस MIS का मैनेजमेंट डाक विभाग करता है। यह अकाउंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही खोला जा सकता है।
क्या पोस्ट ऑफिस MIS डिपॉजिट पर टैक्स में कोई फायदा मिलता है?पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के तहत किए गए निवेश पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। हर महीने मिलने वाले ब्याज पर आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से पूरा टैक्स लगता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के ब्याज पर पोस्ट ऑफिस की ओर से TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) नहीं काटा जाता है।
मंथली इनकम स्कीम खाते के तहत सीमा
- मौजूदा नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये तक और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है।
- इस स्कीम में अभी सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
- इस ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है।
किसी एक व्यक्ति के सभी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खातों में जमा की गई कुल रकम एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये और एक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के लिए ब्याज दर निश्चित होती है। केंद्र सरकार की ओर से हर तीन महीने (तिमाही) में इसकी घोषणा की जाती है।
स्कीम का पूरा कैलकुलेशन स्कीम में 15 लाख रुपये के निवेश से आपको कितनी मंथली इनकम हो सकती है?
अगर आप 7.4 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर पर एक जॉइंट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाते में 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो मंथली पेआउट का कैलकुलेशन इस तरह किया जाएगा:
- निवेश की रकम: 15,00,000 रुपये
- मंथली इनकम: 9,249 रुपये
- सालाना ब्याज: 1,11,000 रुपये
इस तरह एक निवेशक को 5 साल की अवधि के लिए हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे।
चूंकि इस स्कीम की अवधि 5 साल है। लिहाजा, पूरी अवधि के दौरान कुल इंटरेस्ट इनकम इस तरह होगी:
- मंथली इनकम: 9,250 रुपये
- कुल महीने: 60
- 5 सालों में अर्जित कुल ब्याज: 5,55,000 रुपये
स्कीम को समय से पहले बंद करने पर जुर्मानापोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को खाता खोलने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।
अगर खाता 3 साल की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले बंद किया जाता है तो जमा रकम के 2% के बराबर राशि काट ली जाएगी। बाकी रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर 3 साल पूरे होने के बाद अकाउंट बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम का 1% काट लिया जाएगा और बाकी रकम वापस कर दी जाएगी।
क्या आप किसी बैंक में पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट खोल सकते हैं?नहीं, पोस्ट ऑफिस MIS का मैनेजमेंट डाक विभाग करता है। यह अकाउंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही खोला जा सकता है।
क्या पोस्ट ऑफिस MIS डिपॉजिट पर टैक्स में कोई फायदा मिलता है?पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के तहत किए गए निवेश पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। हर महीने मिलने वाले ब्याज पर आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से पूरा टैक्स लगता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के ब्याज पर पोस्ट ऑफिस की ओर से TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) नहीं काटा जाता है।
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