FSSAI Action: 'एनर्जी ड्रिंक्स' के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं, रेड बुल, कैम्पा, पेप्सिको समेत इन ब्रांड्स को नोटिस जारी
नई दिल्ली: FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने कई बेवरेज कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल और प्रोडक्ट लेबल पर सेहत से जुड़े दावों को लेकर इन्हें जारी किया गया है। फूड रेगुलेटर का कहना है कि मौजूदा खाद्य सुरक्षा नियमों में ऐसी किसी कैटेगरी को मान्यता नहीं दी गई है।
रेगुलेटर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में कहा कि उसने रेड बुल , हेल एनर्जी, कैम्पा एनर्जी ड्रिंक, मॉन्स्टर एनर्जी, पेप्सिको इंडिया के एड्रेनालिन रश और स्टिंग को प्रोडक्ट के नाम और लेबलिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजे हैं।

Energy Drink के लिए कोई स्ट्रैंडर्ड तय नहीं
FSSAI ने कहा कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' या इसके तहत बने नियमों में 'एनर्जी ड्रिंक्स' के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया है। उसने यह भी कहा कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011' के तहत 'फूड कैटेगरी सिस्टम' का मकसद सिर्फ रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन है। इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट के नाम या लेबल पर दी गई जानकारी के आधार के तौर पर नहीं किया जा सकता।
रेगुलेटर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में कहा कि उसने रेड बुल , हेल एनर्जी, कैम्पा एनर्जी ड्रिंक, मॉन्स्टर एनर्जी, पेप्सिको इंडिया के एड्रेनालिन रश और स्टिंग को प्रोडक्ट के नाम और लेबलिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजे हैं।
Energy Drink के लिए कोई स्ट्रैंडर्ड तय नहीं
FSSAI ने कहा कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' या इसके तहत बने नियमों में 'एनर्जी ड्रिंक्स' के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया है। उसने यह भी कहा कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011' के तहत 'फूड कैटेगरी सिस्टम' का मकसद सिर्फ रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन है। इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट के नाम या लेबल पर दी गई जानकारी के आधार के तौर पर नहीं किया जा सकता।
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