बीमा कंपनी के सभी तर्क खारिज: दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को मिलेगा 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा

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महाराष्ट्र के पालघर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2017 के एक मामले में घायल व्यक्ति को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2017 में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 31 वर्षीय व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गया था। पीड़ित, ऋषभ विजय कुमार चोपड़ा, होटल प्रबंधन के पूर्व छात्र हैं। MACT सदस्य ए.आर. रहाणे ने ऋषभ की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक के मालिक और उसकी बीमा कंपनी 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को संयुक्त रूप से पीड़ित को 1.06 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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