क्या UPI से 100 परसेंट PF निकाला जा सकता है? EPFO का नियम क्या कहता है?
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देश के करोड़ों कर्मचारी जल्द ही UPI और ATM के ज़रिए PF निकाल सकेंगे। EPFO 3.0 में हुए बदलाव से PF निकालना आसान, सरल और तेज़ हो जाएगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होगा। नए सिस्टम से मेंबर्स को कागज़ के घोड़े नहीं नचाने पड़ेंगे।
पेपरलेस और ऑनलाइन प्रोसेस होने से कर्मचारियों को बार-बार EPFO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अब सबके मन में यह सवाल है कि क्या PF से 100 परसेंट रकम निकाली जा सकती है? तो इस बारे में EPFO के नियम तय कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक, EPF में बची रकम का 50-75 परसेंट निकाला जा सकेगा। कुछ खास और ज़रूरी वजहों से ही पैसे निकालने की इजाज़त होगी। EPFO के नियमों के मुताबिक, अकाउंट में 25 परसेंट रकम रखनी ज़रूरी है।
EPFO कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचता है। कर्मचारियों को बुढ़ापे में मदद करने के लिए PF का पैसा PF अकाउंट में जमा किया जाता है। सरकार इस पर ब्याज देती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को यह रकम पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो, तो कर्मचारी किसी खास वजह से यह रकम निकाल सकते हैं। लेकिन इसे 100 परसेंट नहीं निकाला जा सकता।
अब ऑटो सेटलमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ़ 1 लाख रुपये तक के क्लेम तुरंत मंज़ूर होते थे।
अब यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। सदस्य मेडिकल ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने, कंस्ट्रक्शन के लिए PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अब यह रकम क्लेम करने के तीन या पांच दिन के अंदर अकाउंट में जमा हो जाती है।केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि UPI-बेस्ड PF विड्रॉल का ट्रायल प्रोसेस पूरा हो गया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस नई सुविधा का फ़ायदा कब से शुरू होगा। यह बात सामने आ रही है कि सदस्य UPI PIN का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट निकाल सकेंगे।