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Mutual Fund Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल रही है पूरी व्यवस्था, जानें निवेशकों पर क्या होगा असर

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नए वित्तीय वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के नियमों में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोने और चांदी की कीमतों के लिए 'रेफरेंस पॉइंट' यानी संदर्भ बिंदु बदलने की घोषणा की है। वर्तमान में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ अपनी नेट एसेट वैल्यू (NAV) तय करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं, वह अब पूरी तरह बदल जाएगा।
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अब तक की व्यवस्था के अनुसार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के प्राइस पॉइंट का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे हटाकर भारतीय बुलियन मार्केट की 'स्पॉट प्राइस' (हाजिर कीमत) के आधार पर कीमतें तय की जाएंगी। रेगुलेटरी बॉडी का यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रहा है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सेबी का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य वैल्युएशन में पारदर्शिता लाना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीमों में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू बाजार के रुझानों को सटीक रूप से दर्शाती हैं। सेबी का मानना है कि इससे कमोडिटी आधारित म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। गौरतलब है कि साल 2025 में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भारी निवेश देखा गया था।

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म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लंदन के बजाय भारत को रेफरेंस पॉइंट बनाने का निर्णय लिया गया है। कमेटी का मानना है कि रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी स्पॉट कीमतें पारदर्शिता और अनुपालन के मानकों पर खरी उतरती हैं। इससे फंड्स घरेलू बाजार की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे।

भारतीय बाजार और ईटीएफ (ETF)

भारत में कीमती धातुओं की स्पॉट कीमतें तय करने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं जो इसे लंदन मार्केट से अलग बनाते हैं। घरेलू कीमतों में विनिमय दर, कस्टम ड्यूटी, परिवहन लागत, स्थानीय टैक्स और अन्य कारक शामिल होते हैं।


सेबी को लगता है कि नई प्रणाली इस अनावश्यक जटिल प्रक्रिया को खत्म कर देगी और वैल्युएशन को अधिक पारदर्शी बनाएगी। भारत हर साल भारी मात्रा में सोना-चांदी आयात करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा दर भी भारतीय कीमतों का एक बड़ा आधार होती है।

अब म्यूचुअल फंड उन्हीं हाजिर कीमतों का उपयोग करेंगे जिनका उपयोग गोल्ड और सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के निपटान के लिए किया जाता है। यह पूरी व्यवस्था सेबी द्वारा समय-समय पर जारी स्पॉट पोलिंग गाइडलाइंस के अनुसार होगी।

लागू होने की प्रक्रिया

यह बदलाव 'सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026' के साथ प्रभावी होगा। सेबी ने यह भी बताया कि उद्योग निकाय 'एम्फी' (AMFI) इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए एक समान नीति तैयार करने के लिए सेबी के साथ मिलकर काम करेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सेबी के नए नियमों और बाजार के रुझानों पर आधारित है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी योजना दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।



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