संसद में हुआ बड़ा खुलासा: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना वेतन? जानिए क्या बोले मंत्री
केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इन दिनों एक बड़ा सवाल लगातार घूम रहा है कि क्या ड्यूटी के तय घंटों से ज्यादा काम करने पर यानी ओवरटाइम (Overtime Allowance) के रूप में अब उन्हें दोगुना पैसा मिलेगा? नए ‘Code on Wages, 2019’ में सामान्य काम के घंटों से ज्यादा काम करने पर कम से कम दोगुनी मजदूरी दर से भुगतान करने का नियम है। ऐसे में कई कर्मचारियों को लग रहा है कि शायद उनका भी ओवरटाइम भत्ता अपने आप दोगुना हो गया है।
दरअसल, 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में सरकार से यह सवाल पूछा गया था कि क्या ‘Code on Wages’ लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के ओवरटाइम अलाउंस में कोई बड़ा बदलाव आया है? इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया गया था कि क्या वर्तमान में ओवरटाइम के दायरे से बाहर रहने वाले गजेटेड (Gazetted) अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है?
इस पर सरकार की तरफ से साफ किया गया कि पात्र नॉन-गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों का ओवरटाइम भत्ता अभी भी पुराने नियमों, संबंधित पे कमीशन (Pay Commission) की सिफारिशों और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के आधार पर ही तय होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि नए वेज कोड में दोगुनी दर का प्रावधान होने के बावजूद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का OTA अपने आप दोगुना नहीं हुआ है।
क्या कहती है ‘Code on Wages’ की धारा 14?नए कानून के तहत ‘Code on Wages’ की धारा 14 में यह प्रावधान जरूर है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित घंटों से ज्यादा काम करता है, तो उसे सामान्य वेतन दर से कम से कम दो गुनी दर से ओवरटाइम मिलना चाहिए।
संसद में यह भी स्पष्ट किया गया कि जो गजेटेड (राजपत्रित) कर्मचारी वर्तमान में ओवरटाइम के दायरे में नहीं आते, उनके लिए सरकार ने फिलहाल कोई नया लाभ घोषित नहीं किया है।