पुराने सोने के गहने बेचने जा रहे हैं? दुकानदार की कटौती का गणित समझ लें, वरना होगा नुकसान
पुराने सोने के गहने बेचना कई परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला होता है। कभी जरूरत पड़ने पर और कभी पुराने डिजाइन बदलने के लिए लोग अपने गहने दुकान पर ले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर अक्सर यह सवाल उठता है कि दुकानदार ने कीमत में कितनी कटौती कर दी। कई बार ग्राहक को लगता है कि उसे पूरा भाव नहीं मिला, जबकि कई बार कटौती के पीछे तय नियम होते हैं। इसलिए बेचने से पहले कटौती का हिसाब समझ लेना बहुत जरूरी है।
सोने के गहने की कीमत सबसे पहले उसके वजन और शुद्धता से तय होती है। दुकानदार गहने को तौलता है और फिर उसकी शुद्धता जांचता है। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा अलग होती है, इसलिए उनकी कीमत भी अलग होती है। हॉलमार्क वाले गहनों पर शुद्धता की जानकारी पहले से दर्ज होती है, जिससे भरोसा ज्यादा रहता है। बिना हॉलमार्क वाले गहनों की जांच में ज्यादा समय लग सकता है और ग्राहक को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
कीमत तय होने का पहला कदम: वजन और शुद्धतागहने बेचते समय दुकानदार पहले कुल वजन देखता है, फिर उसमें से पत्थर या अन्य धातु का वजन अलग करता है।
शुद्धता की जांच के बाद दुकानदार सोने के शुद्ध वजन के हिसाब से कीमत निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर गहना 22 कैरेट का है तो उसमें शुद्ध सोने की मात्रा उसके वजन का एक तय हिस्सा होती है। दुकानदार उसी शुद्ध वजन पर उस दिन का भाव लगाता है। सोने का भाव रोज बदलता है, इसलिए बेचने से पहले उस दिन का भाव जान लेना समझदारी है।
सबसे बड़ी गलतफहमी मेकिंग चार्ज को लेकर होती है। गहना खरीदते समय ग्राहक मेकिंग चार्ज देता है, लेकिन बेचते समय यह रकम वापस नहीं मिलती। मेकिंग चार्ज कारीगरी की कीमत होती है, जो गहना बनने पर खर्च हो चुकी होती है। इसी तरह पिघलाने या जांच के नाम पर कुछ कटौती भी हो सकती है, जो दुकान के अनुसार अलग-अलग होती है। इसलिए बेचने से पहले दुकानदार से साफ-साफ पूछ लें कि कुल कटौती कितनी होगी और हाथ में कितनी रकम आएगी।
जीएसटी का नियम भी समझना जरूरी है। गहना खरीदते समय ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
सोना बेचने से पहले अपना बिल और पहचान से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें। बिल होने से गहने की शुद्धता और वजन का प्रमाण मिलता है और बातचीत में भी आसानी होती है।
टैक्स का नियम भी जान लें। अगर सोना 24 महीने से ज्यादा समय तक रखा गया है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5 प्रतिशत की दर से बिना इंडेक्सेशन के लग सकता है। यह नियम आपकी कुल आय और स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए बड़ी रकम के मामले में किसी सीए से सलाह लेना समझदारी है। कुल मिलाकर, पुराना सोना बेचते समय भाव, वजन, शुद्धता और कटौती का लिखित हिसाब मांगना आपका अधिकार है।
अंत में यही सलाह है कि सोने की कीमत रोज बदलती है, इसलिए किसी एक दिन के भाव को हमेशा के लिए तय न मानें। किसी भी शंका पर आधिकारिक स्रोत या वित्तीय सलाहकार से जानकारी जरूर लें।