PF से पैसा निकालते हैं? EPFO ने बंद किए दो पुराने फॉर्म, अब ये नया नियम जानिए

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अगर आप नौकरी करते हैं और कभी PF में जमा पैसा निकालते हैं, तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है — कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से रकम निकालने पर TDS छूट का तरीका बदलने का ऐलान किया है। नए टैक्स कानून के हिसाब से पुराने फॉर्म अब काम नहीं करेंगे, और उनकी जगह नया फॉर्म आएगा। इसी बदलाव को लोग ऑनलाइन pf withdrawal form 121 rule के नाम से खोज रहे हैं।

संगठन ने साफ किया है कि 2026-27 के टैक्स ईयर से TDS छूट का दावा करने के लिए 15G और 15H जैसे पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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EPFO ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। असल में, अगर कोई खाताधारक लगातार 5 साल से कम नौकरी के बाद 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम निकालता है, तो उस पर स्रोत पर कर काट लिया जाता है — और इसी कटौती से छूट के लिए अब तक ये दोनों फॉर्म भरे जाते थे।

दरअसल, PF का पैसा लोग आम तौर पर नौकरी बदलने, रिटायरमेंट या घर और इलाज जैसे जरूरी खर्चों के लिए निकालते हैं। 5 साल से पहले की निकासी पर 10 फीसदी की दर से TDS कटता है, बशर्ते PAN उपलब्ध हो। अगर खाताधारक टैक्स के दायरे से बाहर है, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न भरकर ये कटी रकम वापस मांग सकता है — लेकिन TDS पहले ही न कटे, इसके लिए छूट का दावा पहले करना पड़ता है, और इसी के लिए अब नया फॉर्म आएगा।

15G और 15H की जगह अब आएगा Form 121

नए निर्देशों के तहत PF खाताधारकों को TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 121 भरना होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के अंतर्गत आता है। यानी पुराने दोनों फॉर्मों की जगह अब एक ही नया फॉर्म ले लेगा। पहले की व्यवस्था में 60 साल से कम उम्र के लोग फॉर्म 15G भरते थे — बशर्ते उनकी कुल अनुमानित आय टैक्स के दायरे से बाहर हो। वहीं 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H के जरिए TDS से राहत मांगते थे। हर बार उम्र के हिसाब से फॉर्म चुनने का झंझट अब खत्म हो जाएगा।

पुराने दोनों फॉर्मों की जगह फॉर्म 121 लाने के पीछे मकसद प्रक्रिया को सरल बनाना है। EPFO ने साफ किया है कि इससे कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और न ही टैक्स नियमों में कोई बड़ा फेरबदल होगा। टैक्स के नियम वैसे ही रहेंगे, बस छूट का दावा करने का फॉर्म बदल जाएगा।

हर खाताधारक के लिए नहीं है ये सुविधा

यहां एक बात गांठ बांध लीजिए — फॉर्म 121 हर PF खाताधारक के लिए अनिवार्य नहीं है, और हर कोई इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएगी जो वाकई TDS छूट के पात्र हैं — यानी जिनकी पूरे साल की कुल आमदनी पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती।

जिनकी आमदनी पर टैक्स बनता है, वे महज फॉर्म भर देने से TDS की छूट हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा EPFO ने एक शर्त और रखी है — छूट का दावा करने के लिए खाताधारक के पास वैध PAN कार्ड होना जरूरी है। बिना सही PAN के ये सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए PAN-KYC पहले से दुरुस्त कर लें।

नया नियम टैक्स ईयर 2026-27 से होगा लागू

EPFO की घोषणा के मुताबिक ये व्यवस्था टैक्स ईयर 2026-27 से प्रभावी होगी। उसके बाद से PF से पैसा निकालते समय TDS छूट के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे — सिर्फ फॉर्म 121 ही मान्य होगा।

एक भ्रम से बचना जरूरी है — फॉर्म 121 भर देने से PF से निकाली गई रकम अपने आप टैक्स-मुक्त नहीं हो जाती। ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं पात्र लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी निकासी पर TDS न काटा जाए — यानी जिनकी पूरे साल की अनुमानित आय टैक्स के दायरे से बाहर हो। यानी राहत सिर्फ स्रोत पर होने वाली कटौती से है, अंतिम टैक्स देनदारी पर नहीं।

तो अगर आप PF खाताधारक हैं, तो अभी से अपनी तैयारी रखें — PAN दुरुस्त रखें, अपनी आय की स्थिति समझें, और याद रखें — 2026-27 के बाद पुराने फॉर्म पर छूट नहीं मिलेगी।

समय पर जानकारी न हो तो जेब पर असर पड़ सकता है।