PM Modi Scheme: ₹20 में ₹2 लाख का फायदा, मोदी सरकार की इस योजना ने मचाया गदर
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। इनमें से दो बड़ी योजनाएं विशेष रूप से बीमा कवर (Insurance Cover) को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं। इन दोनों ही बीमा योजनाओं के लिए सालाना प्रीमियम की राशि बेहद मामूली रखी गई। इनमें से एक योजना ऐसी है, जिसका वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपये है।
इस योजना का नाम है— प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक साल की अवधि वाली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता है। यह योजना मुख्य रूप से दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। यह योजना उन सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है जिनका किसी बैंक में बचत खाता (Bank Account) है और जो इसमें शामिल होने तथा खाते से ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) की सुविधा चालू करने की सहमति देते हैं।
जानिए कितना मिलता है बीमा कवर?इस योजना के तहत दुर्घटना के समय अलग-अलग परिस्थितियों में मिलने वाले बीमा लाभ कुछ इस प्रकार हैं:
- मृत्यु होने पर: दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके नामांकित (Nominee) व्यक्ति को ₹2 लाख की पूरी राशि दी जाती है।
- पूर्ण विकलांगता (Permanent Total Disability): दुर्घटना में दोनों आंखों की पूर्ण क्षति, दोनों हाथों या दोनों पैरों की कार्यक्षमता पूरी तरह समाप्त होने, अथवा एक आंख की रोशनी जाने के साथ-साथ एक हाथ या एक पैर का नुकसान होने पर भी ₹2 लाख का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है।
- आंशिक विकलांगता (Partial Disability): किसी दुर्घटना में यदि बीमित व्यक्ति की एक आंख की दृष्टि पूरी तरह चली जाती है या एक हाथ अथवा एक पैर का नुकसान होता है, तो ₹1 लाख की बीमा राशि दी जाती है।
- सालाना प्रीमियम: ₹20 प्रति वर्ष।
- रिस्क कवर की अवधि: 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए मान्य।
- कवरेज राशि: दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह से स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख।
- रिन्यूअल (नवीनीकरण): इस योजना को प्रत्येक वर्ष रिन्यू कराना अनिवार्य होता है।
- अप्लाई करने का तरीका: किसी भी मान्यता प्राप्त (नामित) बैंक में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस बीमा योजना को लिया जा सकता है।
- भुगतान का तरीका: उपभोक्ता/सब्सक्राइबर के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम की राशि अपने आप कट जाती है।
- जब योजना का सदस्य 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।
- यदि योजना से जुड़ा बैंक या डाकघर का खाता बंद हो जाता है या खाते में प्रीमियम की ₹20 की राशि काटने के लिए पर्याप्त बैलेंस मौजूद नहीं रहता है।
- यदि कोई सदस्य गलती से एक से अधिक बैंक खातों के माध्यम से नामांकित हो जाता है और प्रीमियम कई बार कट जाता है, तब भी कुल बीमा लाभ केवल ₹2 लाख की अधिकतम सीमा तक ही सीमित रहेगा।
महज ₹20 के मामूली वार्षिक खर्च में मिलने वाला यह एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में किसी परिवार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित हो सकता है।