Delhi Riots Case: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Newspoint
नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर जवाब मांगा है। ये याचिका वही है जिसमें हुसैन ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में नियमित जमानत का अनुरोध किया है। यह मामला हिंसा के पीछे की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह हुसैन की उस याचिका पर चार हफ्ते के अंदर जवाब दे, जिसमें उसने निचली अदालत के 29 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे कोई राहत नहीं दी गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया।
Hero Image

क्या है पूरा मामलाइस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय करते हुए, पीठ ने पुलिस को हुसैन की उस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें अपील दाखिल करने में हुई 87 दिन की देरी को माफ करने का आग्रह किया गया था। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

ताहिर हुसैन पर क्या हैं आरोपफरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। जांच एजेंसियों ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है, जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ताहिर हुसैन को इस मामले के प्रमुख साजिशकर्ता में से एक माना जाता है।