CJP Protest: 'एक अधिकारी के कारण पूरी पुलिस फोर्स पर सवाल उठाना गलत', दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी हिदायत
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपी एडिशनल DCP संदीप लांबा को पुलिस जांच से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा किदिल्ली पुलिस जैसी संस्था की गरिमा को इस तरह कम नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा किदिल्ली पुलिस जैसी संस्था की गरिमा को इस तरह कम नहीं किया जा सकता।
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