Delhi News: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पर आए भरपूर आवेदन, 2 हफ्ते के अंदर फॉर्म-6 के 202 क्लेम ही निपटे

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नई दिल्लीः दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके निस्तारण की रफ्तार धीमी है। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नए वोटर जोड़ने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-6 के सिर्फ 202 आवेदनों का निस्तारण हुआ। एक हफ्ते में तो एक भी आवेदन निस्तारित नहीं हुआ।

31 अगस्त से मिले इतने आवेदन31 अगस्त से 4 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के 1,90,133 आवेदन मिले। वहीं, 9 अक्टूबर तक इनकी संख्या बढ़कर 2,06,122 हो गई। 4 अक्टूबर तक सिर्फ 569 आवेदनों का निस्तारण हुआ, जो कुल संख्या का 1 प्रतिशत भी नहीं है।
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में से कटे 47 लाख नामदिल्ली के करीब 1.5 करोड़ वोटर्स में से 97 लाख के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हुए थे, जबकि 47 लाख नाम अबसेंट, शिफ्ट, डेथ और डुप्लीकेट श्रेणी में पाए गए। इनमें 43 लाख नाम अबसेंट और शिफ्ट श्रेणी में थे। ऐसे लोगों के पास फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने का मौका है।

आवेदन के साथ देने होंगे ये कागजचुनाव अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन फॉर्म-6 भरते समय लोग सही दस्तावेज नहीं लगा रहे हैं। आवेदन के साथ एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ देना जरूरी है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के फॉर्म-6ए के 31 अगस्त से 4 अक्टूबर तक 356 आवेदन मिले, जिनमें सिर्फ दो का निस्तारण हुआ।


किस फॉर्म का क्या है इस्तेमाल
फॉर्म-6 का इस्तेमाल ऐसे एलिजिबल नागरिक करते है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वे नाम शामिल कराना चाहते है। 18 या उससे अधिक उम्र पूरी कर चुके नए वोटर भी इसी फॉर्म के जरिए नाम जुड़वाते है। फॉर्म-6ए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिको के लिए नाम दर्ज कराने से जुड़ा है। फॉर्म-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म-8 के जरिए पहले से दर्ज वोटर के नाम, पते मे सुधार कराया जा सकता है।