बीड़ी, गुटखा और सिगरेट पर इस राज्य की सरकार का बड़ा एक्शन, तंबाकू उत्पादों के बनाने और बेचने पर पूरी तरह बैन
ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में अब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी और जर्दा जैसे नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध केवल इन उत्पादों को दुकानों पर बेचने तक सीमित नहीं है। सरकार ने इनके उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण और स्टॉक करने पर भी रोक लगा दी है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य में अब तंबाकू उत्पादों का व्यापार किसी भी रूप में करना गैरकानूनी होगा।
नियमों के मुताबिक, यह बैन मुंह से सेवन किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा।
किन उत्पादों पर लगा है बैन?
सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में लगभग सभी तरह के तंबाकू उत्पाद शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची इस प्रकार है:- गुटखा और पान मसाला।
- जर्दा और खैनी।
- सभी प्रकार के फ्लेवर्ड या सुगंधित तंबाकू उत्पाद।
- पैकेट में बंद या खुले में बिकने वाला तंबाकू।
- ऐसे खाद्य उत्पाद जिनमें निकोटीन या तंबाकू मिला हो, चाहे वह किसी भी नाम से बेचे जा रहे हों।
नियमों के मुताबिक, यह बैन मुंह से सेवन किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा।
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