जबलपुर अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार लाएगी नया फायर एक्ट, भवन मालिकों पर लगेगा 'फायर टैक्स'

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जबलपुर के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। तत्कालीन Shivraj Singh Chouhan सरकार ने एक नए फायर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

प्रस्तावित कानून के तहत अब भवन मालिकों पर अग्नि सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। इसके तहत सालाना ‘फायर टैक्स’

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लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स के साथ एक सेस के रूप में वसूला जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करना और आपात स्थिति में नुकसान को कम करना है। नए नियमों में फायर ऑडिट, सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और मानकों के पालन को और सख्त किया जाएगा।

प्रस्तावित एक्ट में यह भी प्रावधान किए जाने की संभावना है कि बड़े व्यावसायिक भवनों, अस्पतालों और मॉल्स को फायर सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार होने वाली आगजनी की घटनाओं को देखते हुए यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

फिलहाल यह प्रस्ताव ड्राफ्ट स्तर पर है और इसे अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा।