गणेश उत्सव के बीच मुंबई पुलिस का सख्त आदेश: जानिए क्या है नए नियम

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जैसे-जैसे मुंबई में गणपति विसर्जन का माहौल चरम पर पहुँच रहा है, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इस बार, यह सुरक्षा सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है, बल्कि हवा में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुंबई पुलिस ने ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर 30 दिनों का बैन लगाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य शहर के सबसे बड़े उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। यह प्रतिबंध 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।


ड्रोन पर प्रतिबंध: क्यों और किसके लिए?

मुंबई पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने बताया कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। उनका कहना है कि यह निर्णय "आतंकवादियों या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा ऐसे उड़ने वाले उपकरणों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक था, जिससे वीवीआईपी, सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति को खतरा हो सकता है।" इस आदेश के तहत, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे सभी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। हालांकि, पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या विशेष लिखित अनुमति प्राप्त गतिविधियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।


धार्मिक भावनाओं का सम्मान


मुंबई पुलिस ने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 सितंबर तक, आंशिक रूप से विसर्जित गणपति और गौरी मूर्तियों की तस्वीरें खींचने, प्रकाशित करने या सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन के लिए बीएमसी की पहल



बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पर्यावरण की रक्षा के लिए इस साल विसर्जन के लिए 288 कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की है, जो पिछले साल के 204 तालाबों से अधिक है। वर्ली, बायकुला, कांदिवली, परेल, भांडुप और गोरेगांव जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक जलस्रोतों पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है।

जागरूकता और अनुपालन


मुंबई पुलिस ने इस आदेश को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों, नगरपालिका वार्ड कार्यालयों और सार्वजनिक सूचना बोर्डों पर नोटिस प्रसारित किए हैं। इसके अलावा, समाचार पत्रों, लाउडस्पीकर घोषणाओं और पोस्टरों के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। यह पहल भारत के नए आपराधिक कानून संहिताओं के तहत उत्सव से संबंधित पहली सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है।