प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसान सिर्फ 2% प्रीमियम देकर कैसे करा सकते हैं फसल का बीमा?
किसान के लिए एक मौसम की बारिश, सूखा, बाढ़ या बीमारी केवल खेत की समस्या नहीं होती, बल्कि पूरे साल की आमदनी पर असर डाल सकती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे अधिसूचित जोखिमों से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा देना है। योजना की खासियत यह है कि किसान का हिस्सा सीमित रखा गया है। अधिसूचित खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत तक किसान प्रीमियम देता है।
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