अधिवक्ता महेश तिवारी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 25 जून तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से सजा पर रोक लगाने संबंधी अपील को रांची सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने महेश तिवारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 25 जून निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य (मेंटेनेबल) नहीं है।

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सरकार का तर्क था कि याचिकाकर्ता ने सजा पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आवेदन (आईए) को खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है, जबकि इस प्रकार की याचिका विधिक दृष्टि से विचारणीय नहीं है।

राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता महेश तिवारी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार वशिष्ठ ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने महेश तिवारी की सजा पर रोक लगाने संबंधी मिसलेनियस अपील को खारिज कर दिया था।