How to get Duplicate DL: ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर आरटीओ जाने की झंझट खत्म, घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट कॉपी
कई बार बटुआ चोरी होने या लापरवाही की वजह से हमारा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है। चूंकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर आईडी प्रूफ के तौर पर भी इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके बिना सड़क पर गाड़ी चलाना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि अब आप कुछ सरल चरणों का पालन करके अपना डुप्लीकेट लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले दर्ज कराएं एफआईआर
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर (FIR) दर्ज करवाएं। यह कानूनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यदि आपका लाइसेंस पुराना हो गया है, धुंधला हो गया है या फट गया है, तो आपको डुप्लीकेट आवेदन करते समय पुराने लाइसेंस की कॉपी जमा करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने के आसान स्टेप्स
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अब बहुत ही सरल हो गई है। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसी आरटीओ (RTO) दफ्तर में जाना होगा जहाँ से आपका ओरिजिनल लाइसेंस जारी किया गया था। वहां जाकर LLD फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क जमा करें।
रसीद संभाल कर रखें
चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसे बहुत संभाल कर रखें। यह रसीद तब काम आती है जब आपका नया कार्ड आने में देरी हो रही हो या आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना हो। जब तक नया कार्ड नहीं आता, यह रसीद आपके पास एक प्रमाण के तौर पर रहती है।
सबसे पहले दर्ज कराएं एफआईआर
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर (FIR) दर्ज करवाएं। यह कानूनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यदि आपका लाइसेंस पुराना हो गया है, धुंधला हो गया है या फट गया है, तो आपको डुप्लीकेट आवेदन करते समय पुराने लाइसेंस की कॉपी जमा करनी होगी।You may also like
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ऑनलाइन आवेदन करने के आसान स्टेप्स
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अब बहुत ही सरल हो गई है। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें: - सबसे पहले अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Parivahan Sewa) पर जाएं।
- वहां 'ड्राइविंग लाइसेंस' से संबंधित सेवाओं का चयन करें।
- अब आपको 'LLD' फॉर्म भरना होगा, जिसमें खोए हुए लाइसेंस की जानकारी मांगी जाती है।
- फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
- अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, एफआईआर की कॉपी और फोटो इसके साथ अटैच करें।
- आप इन दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड कर सकते हैं।
- ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 30 दिनों के भीतर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पहुँच जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसी आरटीओ (RTO) दफ्तर में जाना होगा जहाँ से आपका ओरिजिनल लाइसेंस जारी किया गया था। वहां जाकर LLD फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क जमा करें।









