Haryana Govt Scheme: ट्रैक्टर खरीदने का सपना होगा पूरा, सरकार दे रही है 3 लाख की मदद, जल्द करें आवेदन
इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय बहुत कम बचा है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी डीटेल, पात्रता और आवेदन करने का सही तरीका।
योजना का उद्देश्य और लाभ
खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने के लिए यह विशेष योजना (SB-89) चलाई जा रही है। अक्सर पैसों की कमी के कारण छोटे किसान आधुनिक मशीनरी नहीं खरीद पाते, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी पर असर पड़ता है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि किसान 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर खरीद सकें और अपनी खेती को उन्नत बना सकें।
सब्सिडी राशि: इस योजना के तहत चयनित किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि सीधे तौर पर किसान की आर्थिक मदद करेगी, जिससे उन पर कर्ज का बोझ कम होगा।
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बिना देरी किए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े नियम और शर्तें तय की हैं, ताकि लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आवेदन करने से पहले इन शर्तों को ध्यान से पढ़ें:
शर्त: सब्सिडी पर खरीदा गया ट्रैक्टर किसान को कम से कम 5 साल तक अपने पास रखना होगा। वह इसे 5 साल से पहले बेच नहीं सकता।
कैसे होगा चयन?
आवेदन जमा होने के बाद लाभार्थियों का चयन एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर एक कार्यकारी समिति (DLEC) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त (Deputy Commissioner) करेंगे।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप घर बैठे या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
विवरण भरें: वहां 'Click Here for Registration' पर क्लिक करें। अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) नंबर डालें और लॉगिन करें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और जमीन के कागजात स्कैन करके अपलोड करें।
सबमिट: अंत में मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए फॉर्म को वेरीफाई करें और सबमिट कर दें।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको आवेदन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है या आप योजना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं, तो विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप 1800-180-2117 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इसके अलावा, किसान अपने जिले के कृषि उप-निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए 15 जनवरी से पहले आवेदन करना न भूलें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने के लिए यह विशेष योजना (SB-89) चलाई जा रही है। अक्सर पैसों की कमी के कारण छोटे किसान आधुनिक मशीनरी नहीं खरीद पाते, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी पर असर पड़ता है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि किसान 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर खरीद सकें और अपनी खेती को उन्नत बना सकें।सब्सिडी राशि: इस योजना के तहत चयनित किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि सीधे तौर पर किसान की आर्थिक मदद करेगी, जिससे उन पर कर्ज का बोझ कम होगा।
महत्वपूर्ण तारीखें: 15 जनवरी है आखिरी मौका
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बिना देरी किए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जनवरी, 2026
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े नियम और शर्तें तय की हैं, ताकि लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आवेदन करने से पहले इन शर्तों को ध्यान से पढ़ें:- निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- जाति प्रमाण: यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए है। सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान इसके पात्र नहीं होंगे।
- रजिस्ट्रेशन: किसान का पंजीकरण 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (MFMB) पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
- पारिवारिक आय/जमीन: किसान के पास अपने नाम पर या परिवार पहचान पत्र (Family ID) में शामिल परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पिछला रिकॉर्ड: किसान ने पिछले 5 वर्षों में कृषि विभाग की किसी भी अन्य योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
कैसे होगा चयन?
आवेदन जमा होने के बाद लाभार्थियों का चयन एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर एक कार्यकारी समिति (DLEC) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त (Deputy Commissioner) करेंगे। - अगर प्राप्त आवेदनों की संख्या सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम (Draw of Lots) के जरिए किया जाएगा।
- चयनित किसानों की सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी। इसके बाद किसान कृषि विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी डीलर से मोलभाव करके अपनी पसंद का ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप घर बैठे या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है: - मेरी फसल मेरा ब्योरा: सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अगर नहीं, तो पहले वहां रजिस्ट्रेशन कराएं।
- विभागीय वेबसाइट: इसके बाद आपको कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट (agriharyana.gov.in) पर जाना होगा।
- योजना का चुनाव: वेबसाइट पर 'Tractor Subsidy Scheme SB-89' का विकल्प चुनें।
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हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको आवेदन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है या आप योजना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं, तो विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप 1800-180-2117 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।इसके अलावा, किसान अपने जिले के कृषि उप-निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए 15 जनवरी से पहले आवेदन करना न भूलें।









