हिमाचल के इस शहर में दिवाली पर नहीं उड़ेंगे रॉकेट, लगाया गया प्रतिबंध

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Solan Diwali Crackers Ban: दिवाली का त्योहार ज्यादा दूर नहीं है. अभी से शाम के समय कई स्थानों पर पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी है. दिवाली आते ही लोग पटाखे और रॉकेट खरीदने में जुट जाते हैं. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दीवाली को देखते हुए पटाखों की ब्रिक्री और उपयोग को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, जोकि 10 नवंबर यानी दीवाली के दो दिन बाद तक प्रभावी रहेंगे. रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने दिवाली पर जन सुरक्षा और पर्यावरण सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर ये आदेश जारी किए हैं. नगर निगम सोलन के लोवर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड, और पुराने बस स्टैंड पर पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. दोहरी दीवार ओवरब्रिज पर स्टॉल नहीं लगाए जा सकेंगे.

इन पांच जगहों पर बेचे जा सकेंगे पटाखे

प्रशासन की ओर से पांच जगहें तय की गई हैं, जहां पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकती है. ठोडो ग्राउंड, बाईपास, सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी ऑफिस की तरफ बड़ोग बाईपास के शुरुआती बिंदू के पास खुला स्थान, चंबाघाट में रेन शेल्टर के पास और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकती है.

यहां संबंधित प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा निर्देशों के अनुसार, अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा. नगर निगम की ओर से एसडीएम और पुलिस के परामर्श से पहले आओपहले पाओ के आधार परस्टॉल आवंटित किए जाएंगे. बिना लाइसेंस के किसी को भी बिक्री या भंडारण की इजाजत नहीं होगी. आदेश के अनुसार, रॉकेट और उड़ने वाले पटाखे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे.

इन जगहों पर पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा

साइलेंस जोन, बाजारों, सरकारी भवनों, रसोई गैस संयंत्रों, पेट्रोल पंपों और विरासत भवनों के आसपास पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा. दिवाली पर सिर्फ पर्यावरण हितैषी ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे. नियमों और आदेश का पालन करना आनिवार्य होगा. उल्लघंन करने वालों पर कानूनी कार्वाई होगी.