ITR की छोटी सी गलती पर आ सकता है डिफेक्टिव नोटिस, जानें जवाब देने की डेडलाइन और सही करने का तरीका

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असेसमेंट ईयर 202627 के लिए, जिन टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उन्हें अपने रजिस्टर्ड ईमेल और ईफाइलिंग पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि रिटर्न में जानकारी अधूरी, बेमेल या गलत है, तो वह सेक्शन 139 के तहत ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ का नोटिस जारी कर सकता है.

इनकमटैक्स रिटर्न को तब डिफेक्टिव माना जा सकता है जब दी गई जानकारी अधूरी या बेमेल हो, या टैक्स रिटर्न फॉर्म की ज़रूरतों को पूरा न करती हो. उदाहरण के लिए, कोई टैक्सपेयर TDS क्रेडिट का क्लेम तो कर सकता है, लेकिन रिटर्न में उससे जुड़ी इनकम की जानकारी नहीं देता. इसी तरह, बिजनेस इनकम की रिपोर्टिंग के लिए जरूरी कुछ जानकारी अधूरी रह सकती है.

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