LPG Cylinder For Wedding: शादी-ब्याह के लिए चाहिए एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर? जानें कैसे मिलेगा कनेक्शन
शादी हो या घर का कोई बड़ा फंक्शन, खाने-पीने का इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे समय में अगर गैस सिलेंडर वक्त पर न मिले, तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह सकती हैं। फिलहाल खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ा है।
आम दिनों में तो एक सिलेंडर के लिए भी लंबी कतारें लग जाती हैं, जबकि शादी जैसे आयोजनों में 8 से 10 सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने एक अस्थायी समाधान निकाला है, जिसके जरिए आप जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गैस सिलेंडर उधार ले सकते हैं। यह सेवा मुख्य रूप से कमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर के रूप में दी जाती है ताकि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोका जा सके।
आवेदन कैसे करें?
अगर आपके घर में शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम है, तो आपको समय रहते आवेदन करना होगा। आप इसके लिए अपने नजदीकी गैस एजेंसी, जिला आपूर्ति कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समय पर आवेदन करने से आपको बिना किसी परेशानी के सिलेंडर मिल जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
अतिरिक्त सिलेंडर पाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे:
इन दस्तावेजों के आधार पर आपको अस्थायी कनेक्शन जारी कर दिया जाता है।
सुरक्षा राशि और रिफंड
कमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए आपको सिलेंडर की कीमत के साथ एक सुरक्षा राशि (Security Deposit) भी जमा करनी होती है। अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आप सिलेंडर वापस करेंगे, तो यह सुरक्षा राशि आपको वापस मिल जाएगी। इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते बुकिंग करा लें।
एलपीजी और पीएनजी पर टैक्स का गणित
वर्तमान में रसोई गैस और पाइप्ड गैस पर अलग-अलग टैक्स स्लैब लागू हैं। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलती है। दूसरी तरफ, पीएनजी (PNG) फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए अलग-अलग राज्य इस पर अपना वैट (VAT) लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में पीएनजी पर 5 प्रतिशत वैट है, जबकि कुछ राज्यों में यह 14.5 प्रतिशत तक है।
टैक्स हटने से आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
अगर सरकार घरेलू गैस सिलेंडर से 5 प्रतिशत जीएसटी हटा देती है, तो कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी। दिल्ली में जो सिलेंडर फिलहाल 913 रुपये का मिल रहा है, वह करीब 43 रुपये सस्ता होकर 869.52 रुपये का हो जाएगा। सबसे बड़ी राहत कमर्शियल उपभोक्ताओं को मिलेगी। 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जो सिलेंडर 2,078.50 रुपये का है, वह टैक्स हटने पर सीधे 317 रुपये सस्ता होकर 1,761.44 रुपये का रह जाएगा। इससे बाहर खाना-पीना भी सस्ता होने की उम्मीद ह।।
आम दिनों में तो एक सिलेंडर के लिए भी लंबी कतारें लग जाती हैं, जबकि शादी जैसे आयोजनों में 8 से 10 सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने एक अस्थायी समाधान निकाला है, जिसके जरिए आप जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गैस सिलेंडर उधार ले सकते हैं। यह सेवा मुख्य रूप से कमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर के रूप में दी जाती है ताकि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोका जा सके।
आवेदन कैसे करें?
अगर आपके घर में शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम है, तो आपको समय रहते आवेदन करना होगा। आप इसके लिए अपने नजदीकी गैस एजेंसी, जिला आपूर्ति कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समय पर आवेदन करने से आपको बिना किसी परेशानी के सिलेंडर मिल जाएगा।जरूरी दस्तावेज
अतिरिक्त सिलेंडर पाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे: - शादी का निमंत्रण पत्र (Wedding Card)
- आधार कार्ड
- एक लिखित आवेदन
इन दस्तावेजों के आधार पर आपको अस्थायी कनेक्शन जारी कर दिया जाता है।
सुरक्षा राशि और रिफंड
कमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए आपको सिलेंडर की कीमत के साथ एक सुरक्षा राशि (Security Deposit) भी जमा करनी होती है। अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आप सिलेंडर वापस करेंगे, तो यह सुरक्षा राशि आपको वापस मिल जाएगी। इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते बुकिंग करा लें।एलपीजी और पीएनजी पर टैक्स का गणित
वर्तमान में रसोई गैस और पाइप्ड गैस पर अलग-अलग टैक्स स्लैब लागू हैं। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलती है। दूसरी तरफ, पीएनजी (PNG) फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए अलग-अलग राज्य इस पर अपना वैट (VAT) लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में पीएनजी पर 5 प्रतिशत वैट है, जबकि कुछ राज्यों में यह 14.5 प्रतिशत तक है। टैक्स हटने से आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
अगर सरकार घरेलू गैस सिलेंडर से 5 प्रतिशत जीएसटी हटा देती है, तो कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी। दिल्ली में जो सिलेंडर फिलहाल 913 रुपये का मिल रहा है, वह करीब 43 रुपये सस्ता होकर 869.52 रुपये का हो जाएगा। सबसे बड़ी राहत कमर्शियल उपभोक्ताओं को मिलेगी। 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जो सिलेंडर 2,078.50 रुपये का है, वह टैक्स हटने पर सीधे 317 रुपये सस्ता होकर 1,761.44 रुपये का रह जाएगा। इससे बाहर खाना-पीना भी सस्ता होने की उम्मीद ह।। Next Story