Income Tax Refund Alert: 31 दिसंबर से पहले करें यह काम, वरना फंस सकता है पैसा
टैक्स भरने वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आपके लिए एक बड़ा इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि अगर आपने अपनी कमियों को 31 दिसंबर तक ठीक नहीं किया तो आपका पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है। बहुत से करदाताओं को विभाग की ओर से एसएमएस या ईमेल के जरिए सूचित किया गया है कि उनके द्वारा भरी गई जानकारी और विभाग के डेटा में अंतर है।
इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट का मुख्य कारण वह गड़बड़ियां हैं जो अक्सर रिटर्न फाइल करते समय हो जाती हैं। कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी छूट का दावा कर देते हैं जिनका रिकॉर्ड उनके फॉर्म 16 या एआईएस में नहीं होता। विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है जिससे ऐसी गलतियां तुरंत पकड़ी जा रही हैं। इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट के अनुसार अगर आपको विभाग का "नज" मैसेज मिला है तो तुरंत अपनी गलती सुधारें और संशोधित रिटर्न भरें।
याद रखें कि 31 दिसंबर की समयसीमा बीत जाने के बाद आपके पास सुधार का मौका बहुत कम रह जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट यह भी बताता है कि इसके बाद आप बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। "देर से सुधार करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और रिफंड का दावा करने का अधिकार भी छिन सकता है।" इसलिए इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट को गंभीरता से लें और पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच जरूर करें।
अंत में यह जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते का ई-वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी चेक कर लें। अक्सर इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट बैंक डिटेल्स गलत होने की वजह से भी जारी होता है। अगर सब कुछ सही रहा और आपने समय पर कदम उठाया तो आपका पैसा आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुँच जाएगा। इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट को नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।
You may also like
- NGT transfers suo moto case on Karedu land dispute to Southern Zone Bench
- Neighbours clash over pet dog bite incident in Delhi's Geeta colony
- India's real estate sector raises Rs 17,867 crore in 11 deals in 9 months this fiscal
- Khushi Kapoor Turns Diva At A Wedding In Manish Malhotra's Velvet Skirt With Pearl & Silver Detailing
- State government favouring Kerala migrants for political gains, alleges B Y Vijayendra
इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट का मुख्य कारण वह गड़बड़ियां हैं जो अक्सर रिटर्न फाइल करते समय हो जाती हैं। कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी छूट का दावा कर देते हैं जिनका रिकॉर्ड उनके फॉर्म 16 या एआईएस में नहीं होता। विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है जिससे ऐसी गलतियां तुरंत पकड़ी जा रही हैं। इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट के अनुसार अगर आपको विभाग का "नज" मैसेज मिला है तो तुरंत अपनी गलती सुधारें और संशोधित रिटर्न भरें।
याद रखें कि 31 दिसंबर की समयसीमा बीत जाने के बाद आपके पास सुधार का मौका बहुत कम रह जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट यह भी बताता है कि इसके बाद आप बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। "देर से सुधार करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और रिफंड का दावा करने का अधिकार भी छिन सकता है।" इसलिए इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट को गंभीरता से लें और पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच जरूर करें।
अंत में यह जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते का ई-वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी चेक कर लें। अक्सर इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट बैंक डिटेल्स गलत होने की वजह से भी जारी होता है। अगर सब कुछ सही रहा और आपने समय पर कदम उठाया तो आपका पैसा आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुँच जाएगा। इस इनकम टैक्स रिफंड अलर्ट को नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।









